क्या असमिया फिल्म अभिनेत्री नंदिनी कश्यप हिट-एंड-रन मामले में आज कोर्ट में पेश होंगी?

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क्या असमिया फिल्म अभिनेत्री नंदिनी कश्यप हिट-एंड-रन मामले में आज कोर्ट में पेश होंगी?

सारांश

क्या असमिया फिल्म उद्योग की मशहूर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप आज कोर्ट में पेश होंगी? जानें इस गंभीर हिट-एंड-रन मामले की पूरी कहानी, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई। क्या उन्हें जमानत मिलेगी या फिर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी?

Key Takeaways

  • नंदिनी कश्यप को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
  • हिट-एंड-रन मामले में समीउल हक की मौत हुई।
  • पुलिस ने नंदिनी के खिलाफ कई धाराएं लगाई हैं।
  • घटना के बाद नंदिनी की गाड़ी जब्त की गई।
  • थिएटर ग्रुप ने नंदिनी का एग्रीमेंट रद्द किया।

गुवाहाटी, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। असम की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदिनी कश्यप, जिनको गुवाहाटी में एक हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार किया गया था, को शुक्रवार को कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

इस मामले में 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र समीउल हक की जान चली गई थी। नंदिनी की दो दिन की कस्टडी समाप्त हो चुकी है। पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की है।

यह घटना 25 जुलाई की रात को हुई थी जब गुवाहाटी के डाखिनगांव क्षेत्र में नंदिनी की बोलेरो एसयूवी ने समीउल हक को टक्कर मार दी थी।

समीउल, जो नलबारी पॉलिटेक्निक का छात्र था और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएमसी) में काम करता था, सड़क किनारे स्ट्रीटलाइट की मरम्मत कर घर लौट रहा था। आरोप है कि टक्कर के बाद नंदिनी ने न तो रुककर घायल की मदद की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाया, बल्कि मौके से फरार हो गई।

समीउल को गंभीर हालत में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। मंगलवार रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। समीउल के परिवार ने नंदिनी पर इलाज में मदद का वादा करने के बावजूद कोई सहायता न देने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि नंदिनी न तो अस्पताल आईं और न ही उनसे कोई संपर्क किया।

पुलिस ने शुरू में नंदिनी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया और व्यक्तिगत जमानत (पीआर बॉन्ड) पर रिहा कर दिया। लेकिन, समीउल की मौत के बाद 30 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई।

पुलिस ने नंदिनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस ने नंदिनी की गाड़ी को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) जयंत सारथी बोरा ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात यातायात पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी नहीं थी। नंदिनी ने 26 जुलाई को स्वेच्छा से पुलिस के सामने पेश होकर सहयोग किया था, इसलिए उस समय मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ी।

इस बीच, गुवाहाटी के एक प्रमुख थिएटर ग्रुप ने नंदिनी के साथ अपना एग्रीमेंट रद्द कर दिया है।

Point of View

बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यह मामला हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।
NationPress
02/08/2025

Frequently Asked Questions

क्या नंदिनी कश्यप को जमानत मिल सकती है?
जमानत मिलने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस उनके खिलाफ कितने साक्ष्य पेश करती है।
समीउल हक की मौत का कारण क्या था?
समीउल की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई, जिसका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा था।
नंदिनी कश्यप के खिलाफ क्या धाराएं हैं?
नंदिनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं।
क्या नंदिनी ने घटना के बाद मदद की?
आरोप है कि नंदिनी ने घटना के बाद घायल की मदद नहीं की और मौके से भाग गई।
क्या इस मामले का असर नंदिनी के करियर पर पड़ेगा?
यह मामला नंदिनी के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब एक प्रमुख थिएटर ग्रुप ने उनके साथ अपना एग्रीमेंट रद्द कर दिया है।