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गणेश विसर्जन पर नारा लोकेश का बड़ा फैसला: डीजे वाहनों की जब्ती न हो, पुलिस को सख्त निर्देश

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गणेश विसर्जन पर नारा लोकेश का बड़ा फैसला: डीजे वाहनों की जब्ती न हो, पुलिस को सख्त निर्देश

सारांश

आंध्र प्रदेश में गणेश विसर्जन उत्सव को लेकर सरकार पूरी तरह सक्रिय है। मंत्री नारा लोकेश ने डीजे वाहनों की जब्ती रोकने के निर्देश दिए, गृह मंत्री ने तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया और APCPDCL ने 9 दिन तक पंडालों को मुफ्त बिजली देने का आदेश लागू कर दिया।

मुख्य बातें

मंत्री नारा लोकेश ने 17 सितंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर पुलिस को गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाहन जब्त न करने के निर्देश दिए।
अनिता ने पुलिस विभाग को तत्काल निर्देश जारी कर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजे परमिशन देना सुनिश्चित किया।
APCPDCL ने गणेश पंडालों को 14 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक नौ दिनों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति का आदेश जारी किया।
ग्रामीण पंडालों को 3 किलोवाट और शहरी पंडालों को 5 किलोवाट तक की एलटी अस्थायी बिजली मुफ्त मिलेगी।
यह निर्णय तेलुगु देशम पार्टी (TDP) नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के उत्सव-समर्थन एजेंडे का हिस्सा है।

आंध्र प्रदेश के एचआरडी और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने 17 सितंबर 2026 को पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी डीजे वाहन को जब्त न किया जाए और सभी अनुमतियाँ बिना किसी बाधा के दी जाएँ। यह निर्देश तब आया जब मंत्री को सोशल मीडिया के ज़रिए शिकायतें मिलीं कि पुलिस विसर्जन जुलूसों में डीजे गाड़ियों को परमिशन देने में आनाकानी कर रही है।

मंत्री लोकेश ने एक्स पर उठाया मुद्दा

नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें लगातार संदेश मिल रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस डीजे गाड़ियों को अनुमति नहीं दे रही। उन्होंने गृह मंत्री वी. अनिता और पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता से सीधे अनुरोध किया कि परमिशन प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए और 'एक भी डीजे गाड़ी जब्त नहीं की जानी चाहिए।'

यह ऐसे समय में आया है जब पूरे आंध्र प्रदेश में गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर है और भक्त विसर्जन जुलूसों की तैयारियों में जुटे हैं।

गृह मंत्री की त्वरित प्रतिक्रिया

गृह मंत्री वी. अनिता ने लोकेश के पोस्ट का जवाब देते हुए पुष्टि की कि पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन के लिए डीजे की अनुमति निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएगी। उन्होंने पोस्ट किया, 'जश्न में इस मौके की भावना बनी रहनी चाहिए और यह हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए।'

गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली की सुविधा

डीजे वाहनों के मुद्दे से अलग, आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (APCPDCL) ने 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के गणेश पंडालों को मुफ्त अस्थायी बिजली आपूर्ति देने के आदेश जारी किए। यह सुविधा 14 सितंबर से 22 सितंबर तक नौ दिनों के लिए लागू है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किलोवाट और शहरी क्षेत्रों में 5 किलोवाट तक की एलटी अस्थायी आपूर्ति मुफ्त दी जाएगी। APCPDCL ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों/ऑपरेशन सर्किलों को निर्देश दिया है कि वे सभी अधिकृत आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन लेकर बिल की राशि का विवरण मुख्य महाप्रबंधक/वित्त/कॉर्पोरेट कार्यालय को बिना देरी के सौंपें।

गौरतलब है कि ये आदेश मंत्री लोकेश की उस घोषणा के एक दिन बाद जारी किए गए जिसमें उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस गणेश चतुर्थी पर आंध्र प्रदेश भर के सभी गणेश पंडालों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी। यह हमारी (टीडीपी) सरकार की ओर से एक बड़ी पहल है ताकि राज्य भर में जश्न मनाने वाले समुदायों का समर्थन किया जा सके।'

तेलुगु देशम पार्टी सरकार का राजनीतिक संदेश

ये दोनों निर्णय — डीजे अनुमति और मुफ्त बिजली — तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के व्यापक उत्सव-समर्थन एजेंडे का हिस्सा हैं। विश्लेषकों के अनुसार सरकार की यह सक्रियता धार्मिक उत्सवों में प्रशासनिक सहयोग की नई मिसाल पेश करती है।

आगे देखें तो 22 सितंबर 2026 को गणेश विसर्जन के साथ उत्सव समाप्त होगा और APCPDCL उसके बाद सभी अधिकृत पंडालों के बिजली उपयोग का अंतिम विवरण मुख्यालय को सौंपेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसमें एक अंतर्विरोध भी है — डीजे वाहनों पर पुलिस की जो कार्रवाई हो रही थी, वह अदालती आदेशों या ध्वनि प्रदूषण नियमों के पालन का हिस्सा हो सकती थी। मंत्री का सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना प्रशासनिक चैनलों को दरकिनार करने जैसा भी पढ़ा जा सकता है। मुफ्त बिजली और डीजे अनुमति — दोनों घोषणाएँ एक साथ आना बताता है कि यह विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय कम और राजनीतिक संदेश अधिक है, खासकर तब जब उत्सव का समापन महज कुछ दिन दूर है।
RashtraPress
18 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नारा लोकेश ने गणेश विसर्जन पर डीजे वाहनों को लेकर क्या निर्देश दिए?
मंत्री नारा लोकेश ने 17 सितंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री वी. अनिता और पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता से अनुरोध किया कि गणेश विसर्जन के दौरान एक भी डीजे वाहन जब्त न किया जाए और सभी परमिशन सुचारू रूप से दी जाएँ।
गृह मंत्री वी. अनिता ने इस मामले में क्या कदम उठाया?
गृह मंत्री वी. अनिता ने लोकेश के पोस्ट के जवाब में तत्काल पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि विसर्जन के लिए डीजे परमिशन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएगी और उत्सव की भावना बनी रहनी चाहिए।
APCPDCL ने गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली कब से कब तक देने का आदेश दिया है?
APCPDCL ने 10 सितंबर 2026 को आदेश जारी किए जिसके तहत 14 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक नौ दिनों के लिए गणेश पंडालों को मुफ्त अस्थायी बिजली आपूर्ति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किलोवाट और शहरी क्षेत्रों में 5 किलोवाट तक की सुविधा मिलेगी।
आंध्र प्रदेश में गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली देने का फैसला किसने किया?
यह निर्णय तेलुगु देशम पार्टी (TDP) नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लिया। मंत्री नारा लोकेश ने पहले एक्स पर इसकी घोषणा की, जिसके एक दिन बाद APCPDCL ने औपचारिक आदेश जारी किए।
क्या आंध्र प्रदेश में गणेश विसर्जन जुलूसों में डीजे की अनुमति अनिवार्य है?
राज्य सरकार के ताज़ा निर्देशों के अनुसार गणेश विसर्जन जुलूसों में डीजे वाहनों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति दी जाएगी। सरकार ने पुलिस को स्पष्ट किया है कि अनुमति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली जाए।
राष्ट्र प्रेस
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