मुंबई: BMC स्कूल में तय समय के बाद शूटिंग जारी रखने पर Panorama Studios के मैनेजर पर FIR
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 27 मई 2026 को दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित एक बीएमसी स्कूल परिसर में अनुमत समय सीमा के बाद भी फिल्म शूटिंग जारी रखने के आरोप में Panorama Studios International Limited के मैनेजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। यह घटना 24 मई की रात 11:30 बजे से 11:55 बजे के बीच की बताई जा रही है।
मुख्य घटनाक्रम
पुलिस के अनुसार, गिल्डर टैंक लेन, ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित बीएमसी स्कूल परिसर में प्रोडक्शन कंपनी को एक निर्धारित समय सीमा तक ही शूटिंग की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इस शर्त का उल्लंघन करते हुए शूटिंग का काम तय सीमा के बाद भी जारी रखा गया।
पुलिस कांस्टेबल वृषक रमाकांत वाघ (43) की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आरोपी की पहचान
मामले में आरोपी की पहचान वाहिद अब्दुल कादर शेख (33) के रूप में हुई है, जो Panorama Studios International Limited में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और गोरेगांव के निवासी बताए गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
अनुमति शर्तों का उल्लंघन
पुलिस के मुताबिक, प्रोडक्शन कंपनी को शूटिंग की अनुमति देते समय स्पष्ट नियम और शर्तें तय की गई थीं। इन शर्तों में समय सीमा का पालन अनिवार्य था। आरोप है कि इन नियमों की अनदेखी करते हुए शूटिंग निर्धारित समय के बाद भी जारी रही।
गौरतलब है कि मुंबई में सार्वजनिक और सरकारी परिसरों में फिल्म शूटिंग के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है, और उसमें तय समय व शर्तों का पालन न करना कानूनी उल्लंघन माना जाता है।
आगे की कार्रवाई
फिलहाल डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन मामले की जाँच कर रहा है। आरोपी को नोटिस मिल चुका है और वे रिहा हैं। यह देखना होगा कि जाँच में अनुमति शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होती है या नहीं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।