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मुंबई: BMC स्कूल में तय समय के बाद शूटिंग जारी रखने पर Panorama Studios के मैनेजर पर FIR

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मुंबई: BMC स्कूल में तय समय के बाद शूटिंग जारी रखने पर Panorama Studios के मैनेजर पर FIR

सारांश

मुंबई में ग्रांट रोड स्थित BMC स्कूल परिसर में 24 मई की रात तय समय सीमा के बाद शूटिंग जारी रखने पर Panorama Studios International Limited के मैनेजर वाहिद शेख के खिलाफ BNS धारा 223 के तहत FIR दर्ज। नोटिस के बाद आरोपी रिहा।

मुख्य बातें

डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 27 मई 2026 को Panorama Studios International Limited के मैनेजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया।
घटना 24 मई की रात 11:30 बजे से 11:55 बजे के बीच ग्रांट रोड (पूर्व), गिल्डर टैंक लेन स्थित BMC स्कूल परिसर में हुई।
आरोपी की पहचान वाहिद अब्दुल कादर शेख (33) , गोरेगांव निवासी, के रूप में हुई।
मामला पुलिस कांस्टेबल वृषक रमाकांत वाघ की शिकायत पर BNS धारा 223 के तहत दर्ज।
आरोपी को नोटिस जारी कर रिहा कर दिया गया; जाँच जारी है।

मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 27 मई 2026 को दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित एक बीएमसी स्कूल परिसर में अनुमत समय सीमा के बाद भी फिल्म शूटिंग जारी रखने के आरोप में Panorama Studios International Limited के मैनेजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। यह घटना 24 मई की रात 11:30 बजे से 11:55 बजे के बीच की बताई जा रही है।

मुख्य घटनाक्रम

पुलिस के अनुसार, गिल्डर टैंक लेन, ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित बीएमसी स्कूल परिसर में प्रोडक्शन कंपनी को एक निर्धारित समय सीमा तक ही शूटिंग की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इस शर्त का उल्लंघन करते हुए शूटिंग का काम तय सीमा के बाद भी जारी रखा गया।

पुलिस कांस्टेबल वृषक रमाकांत वाघ (43) की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोपी की पहचान

मामले में आरोपी की पहचान वाहिद अब्दुल कादर शेख (33) के रूप में हुई है, जो Panorama Studios International Limited में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और गोरेगांव के निवासी बताए गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

अनुमति शर्तों का उल्लंघन

पुलिस के मुताबिक, प्रोडक्शन कंपनी को शूटिंग की अनुमति देते समय स्पष्ट नियम और शर्तें तय की गई थीं। इन शर्तों में समय सीमा का पालन अनिवार्य था। आरोप है कि इन नियमों की अनदेखी करते हुए शूटिंग निर्धारित समय के बाद भी जारी रही।

गौरतलब है कि मुंबई में सार्वजनिक और सरकारी परिसरों में फिल्म शूटिंग के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है, और उसमें तय समय व शर्तों का पालन न करना कानूनी उल्लंघन माना जाता है।

आगे की कार्रवाई

फिलहाल डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन मामले की जाँच कर रहा है। आरोपी को नोटिस मिल चुका है और वे रिहा हैं। यह देखना होगा कि जाँच में अनुमति शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होती है या नहीं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है — मुंबई में सरकारी और सार्वजनिक परिसरों में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया कितनी सख्ती से लागू होती है। प्रोडक्शन कंपनियों द्वारा समय सीमा का उल्लंघन कोई नई बात नहीं, लेकिन FIR तक की नौबत कम ही आती है। यह देखना होगा कि क्या यह मामला केवल नोटिस तक सिमटेगा या आगे कार्रवाई होगी — क्योंकि बिना जवाबदेही के ऐसे उल्लंघन दोहराते रहते हैं।
RashtraPress
12 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंबई में Panorama Studios के मैनेजर पर FIR क्यों दर्ज हुई?
ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित BMC स्कूल परिसर में 24 मई की रात अनुमत समय सीमा के बाद भी फिल्म शूटिंग जारी रखने के आरोप में यह FIR दर्ज की गई। मामला BNS धारा 223 के तहत पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर दर्ज हुआ।
आरोपी मैनेजर कौन हैं और उनकी क्या स्थिति है?
आरोपी का नाम वाहिद अब्दुल कादर शेख (33) है, जो Panorama Studios International Limited में मैनेजर हैं और गोरेगांव के निवासी बताए गए हैं। उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया है।
यह घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना 24 मई 2026 की रात 11:30 बजे से 11:55 बजे के बीच मुंबई के ग्रांट रोड (पूर्व) स्थित गिल्डर टैंक लेन के एक BMC स्कूल परिसर में हुई।
मुंबई में फिल्म शूटिंग के लिए क्या नियम हैं?
मुंबई में सार्वजनिक या सरकारी परिसरों में शूटिंग के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य है। अनुमति में तय समय सीमा और शर्तों का पालन करना कानूनी बाध्यता है; उल्लंघन पर BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन मामले की जाँच कर रहा है। आरोपी को नोटिस मिल चुका है और वे फिलहाल रिहा हैं। जाँच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
राष्ट्र प्रेस
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