17 जुलाई 2026
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नवादा में ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर: बाल श्रम कानून और 16 कल्याण योजनाओं की दी गई जानकारी

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नवादा में ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर: बाल श्रम कानून और 16 कल्याण योजनाओं की दी गई जानकारी

सारांश

नवादा के आईटीआई परिसर में एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर में बाल श्रम कानून से लेकर BOCW की 16 कल्याण योजनाओं तक की जानकारी दी गई — ताकि असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिक सरकारी लाभ से वंचित न रहें।

मुख्य बातें

17 जुलाई 2026 को नवादा के आईटीआई परिसर में एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ।
शिविर की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने की; जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन भी उपस्थित रहे।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध और 15-18 वर्ष के किशोरों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई।
BOCW के अंतर्गत 16 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं सहित बिहार शताब्दी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधित-2024) की विस्तृत जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की अपील की।

बिहार के नवादा जिले में 17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को संयुक्त श्रम भवन स्थित आईटीआई परिसर में एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता नवादा श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने की। जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

शिविर का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिक से अधिक पात्र श्रमिक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकें। यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक अभी भी सरकारी योजनाओं से अनजान हैं और पंजीकरण के अभाव में लाभ से वंचित रहते हैं।

बाल एवं किशोर श्रम कानून की जानकारी

शिविर में अधिकारियों ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान अथवा औद्योगिक इकाई में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 15 से 18 वर्ष के किशोरों के नियोजन के लिए अधिनियम में निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य बताया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 (संशोधित-2024), अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 तथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के अंतर्गत संचालित 16 प्रकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इन योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है, इसलिए अधिकारियों ने पंजीकरण पर विशेष जोर दिया।

पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण पर जोर

श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में श्रमिक स्वयं को पंजीकृत कराएँ ताकि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन, जिले के विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। आगे भी ऐसे शिविरों के आयोजन की संभावना जताई जा रही है ताकि जिले के दूरदराज के श्रमिकों तक भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि जागरूकता से पंजीकरण और पंजीकरण से वास्तविक लाभ तक की राह कितनी सुगम है। बिहार में BOCW बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या पात्र श्रमिकों की तुलना में अभी भी काफी कम है। एक दिवसीय शिविर जागरूकता का पहला कदम तो है, लेकिन बिना सरल ऑनलाइन पंजीकरण और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के, इसका दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रह सकता है।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवादा ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर में क्या जानकारी दी गई?
17 जुलाई 2026 को नवादा के आईटीआई परिसर में आयोजित इस शिविर में बाल एवं किशोर श्रम कानून, बिहार शताब्दी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना और BOCW की 16 कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से भी अवगत कराया गया।
बाल श्रम कानून के तहत बिहार में क्या प्रावधान हैं?
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।
BOCW बोर्ड की 16 कल्याण योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा?
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) की योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलता है। शिविर में अधिकारियों ने श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की।
बिहार शताब्दी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की 2011 में शुरू की गई योजना है, जिसे 2024 में संशोधित किया गया है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं। शिविर में इस योजना की पात्रता और लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस शिविर में कौन-कौन से अधिकारी शामिल हुए?
शिविर की अध्यक्षता नवादा श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने की। इसके अलावा जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन, विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे।
राष्ट्र प्रेस
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