15 अक्टूबर 2026
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नोएडा खाद्य सुरक्षा छापा: 240 लीटर घी और 18 किलो मिर्च पाउडर सीज, 6 नमूने जाँच को भेजे

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नोएडा खाद्य सुरक्षा छापा: 240 लीटर घी और 18 किलो मिर्च पाउडर सीज, 6 नमूने जाँच को भेजे

सारांश

नवरात्रि से पहले नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दादरी की एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कंपनी पर छापा मारा। भ्रामक लेबलिंग वाला 240 लीटर घी और बिना बैच नंबर का 18 किलो मिर्च पाउडर सीज। 6 नमूने जाँच को भेजे गए; रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

मुख्य बातें

नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को दादरी की कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा।
घी के पैकेटों पर भ्रामक विटामिन-मिनरल दावे मिले; 240 लीटर घी सीज किया गया।
पैकिंग तिथि और बैच नंबर अनुपस्थित होने के कारण 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर जब्त।
घी, मिर्च पाउडर, मखाना, सरसों का तेल और कुट्टू के आटे समेत कुल 6 नमूने प्रयोगशाला जाँच को भेजे जाएंगे।
कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में, जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई।
विभाग ने त्योहारी सीज़न में छापेमारी अभियान जारी रखने की घोषणा की है।

नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर दादरी की नई बस्ती स्थित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कंपनी कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में छापा मारा, जिसमें 240 लीटर घी और 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर सीज किए गए। घी के पैकेटों पर भ्रामक पोषण संबंधी दावे अंकित मिले, जबकि मिर्च पाउडर पर पैकिंग तिथि और बैच नंबर अनुपस्थित थे। विभाग ने कुल 6 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजने की तैयारी कर ली है।

छापेमारी का विवरण

यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में की गई। टीम ने मौके पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और लेबलिंग की बारीकी से जाँच की।

जाँच के दौरान घी के पैकेटों पर विटामिन और मिनरल्स की उपस्थिति से संबंधित भ्रामक जानकारी अंकित पाई गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए टीम ने तत्काल 240 लीटर घी सीज कर लिया। अवतार ब्रांड के घी और गाय के घी सहित अन्य उत्पादों की भी जाँच की गई।

मिर्च पाउडर पर कार्रवाई

विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर इसलिए सीज किया गया क्योंकि उसके पैकेटों पर पैकिंग तिथि और बैच नंबर दर्ज नहीं थे — जो खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। यह त्योहारी सीज़न में मिलावट और नकली उत्पादों के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है।

जाँच के लिए भेजे गए नमूने

कार्रवाई के दौरान घी, मिर्च पाउडर, मखाना, सरसों का तेल और कुट्टू का आटा सहित कुल 6 नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विक्रेताओं को निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबार से जुड़े सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे केवल लाइसेंसधारी या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही सामान खरीदें और खरीद के बिल सुरक्षित रखें। साथ ही, प्रत्येक उत्पाद पर निर्माण तिथि, पैकिंग तिथि और बैच नंबर की अनिवार्य जाँच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आगे की कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार, नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की माँग तेजी से बढ़ती है, जिससे मिलावटी उत्पादों का जोखिम भी बढ़ जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि यह अभियान केवल दादरी तक सीमित नहीं है — नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में भी जाँच की योजना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नोएडा खाद्य सुरक्षा छापे में क्या मिला?
15 अक्टूबर 2026 को दादरी की कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड पर हुए छापे में 240 लीटर घी और 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर सीज किए गए। घी पर भ्रामक विटामिन-मिनरल दावे और मिर्च पाउडर पर पैकिंग तिथि व बैच नंबर अनुपस्थित थे।
घी सीज क्यों किया गया?
अवतार ब्रांड सहित अन्य घी के पैकेटों पर विटामिन और मिनरल्स मौजूद होने की भ्रामक जानकारी अंकित थी, जो खाद्य सुरक्षा लेबलिंग नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर 240 लीटर घी तत्काल सीज किया गया।
जाँच के लिए कौन-से नमूने लिए गए?
खाद्य सुरक्षा टीम ने घी, मिर्च पाउडर, मखाना, सरसों का तेल और कुट्टू का आटा — कुल 6 नमूने एकत्र किए। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई निर्धारित होगी।
यह कार्रवाई किसके निर्देश पर और किसने की?
यह छापेमारी जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की।
विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या निर्देश दिए?
विभाग ने सभी खाद्य विक्रेताओं को केवल लाइसेंसधारी या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदने और बिल सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्पादों पर निर्माण तिथि, पैकिंग तिथि और बैच नंबर की अनिवार्य जाँच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
राष्ट्र प्रेस
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