बीमा शिकायत निवारण: IRDAI के 'बीमा भरोसा' पोर्टल और टोल-फ्री नंबर से मिलेगा 14 दिन में समाधान
सारांश
मुख्य बातें
वित्त मंत्रालय ने 14 अगस्त 2026 को पॉलिसीधारकों के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बीमा से जुड़ी किसी भी शिकायत के समाधान के लिए पहले संबंधित बीमा कंपनी और उसके बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से संपर्क किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि IRDAI ने पॉलिसीधारकों की समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।
शिकायत निवारण की चरणबद्ध प्रक्रिया
मंत्रालय की सलाह के अनुसार, अनुचित दावा अस्वीकृति, दावे में देरी, बीमा पॉलिसी की मिस-सेलिंग या सेवा संबंधी अन्य समस्याओं से पीड़ित पॉलिसीधारकों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया बीमा कंपनी के स्तर से आरंभ होती है और आवश्यकता पड़ने पर IRDAI के 'बीमा भरोसा' पोर्टल तक पहुँचती है।
प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए अपने कार्यालयों में एक शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त करना अनिवार्य है, जो शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कंपनी को पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावों की निगरानी समिति (PPGR एवं CM कमेटी) का गठन करना होता है, जो एक बोर्ड-स्तरीय समिति है।
14 दिनों में समाधान का दायित्व
सलाह में कहा गया है कि बीमा कंपनियों को डिजिटल माध्यम, सीधे पत्राचार या कॉल सेंटर के ज़रिए प्राप्त हर शिकायत को अपने शिकायत प्रबंधन सिस्टम (CMS) में दर्ज करना अनिवार्य है। कंपनियों को शिकायत की तत्काल पुष्टि करनी होती है और 14 दिनों के भीतर उसका समाधान उपलब्ध कराना होता है। बीमा कंपनियों के CMS और 'बीमा भरोसा' पोर्टल आपस में एकीकृत हैं, जिससे निगरानी सुगम होती है।
बीमा भरोसा पोर्टल और IRDAI से कैसे करें संपर्क
यदि बीमा कंपनी उचित समय में जवाब नहीं देती या उसके जवाब से पॉलिसीधारक संतुष्ट नहीं है, तो वह IRDAI के पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है। पॉलिसीधारक IRDAI के आधिकारिक 'बीमा भरोसा' पोर्टल पर लॉग इन कर शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ उसके निवारण की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।
इसके अलावा, नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155255 या 1800-4254-732 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें IRDAI की आधिकारिक ईमेल या डाक के ज़रिए भी भेजी जा सकती हैं, और ये सभी 'बीमा भरोसा' पोर्टल में दर्ज की जाती हैं।
बहुभाषी सहायता की सुविधा
IRDAI द्वारा संचालित कॉल सेंटर 12 भाषाओं में बहुभाषी सहायता प्रदान करता है, जिससे देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के पॉलिसीधारक अपनी मातृभाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो अंग्रेज़ी में संवाद करने में असहज महसूस करते हैं।
आगे की राह
वित्त मंत्रालय की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब बीमा क्षेत्र में डिजिटलीकरण तेज़ हो रहा है और पॉलिसीधारकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एकीकृत शिकायत तंत्र और 'बीमा भरोसा' पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने की यह पहल बीमा उद्योग में उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।