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अगोडा पर ₹299 की जगह ₹4,764 कैंसलेशन चार्ज: मंत्री प्रल्हाद जोशी ने CCPA को जांच के दिए निर्देश

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अगोडा पर ₹299 की जगह ₹4,764 कैंसलेशन चार्ज: मंत्री प्रल्हाद जोशी ने CCPA को जांच के दिए निर्देश

सारांश

अकासा एयर का कैंसलेशन चार्ज ₹299 — अगोडा ने काटे ₹4,764। यह महज एक शिकायत नहीं, बल्कि ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग के पूरे तंत्र पर सवाल है। मंत्री प्रल्हाद जोशी ने CCPA को जांच के निर्देश देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार इस बार कार्रवाई के मूड में है।

मुख्य बातें

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 23 मई 2026 को CCPA और उपभोक्ता मामलों के विभाग को अगोडा सहित ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के कैंसलेशन शुल्क की जांच के निर्देश दिए।
BJYM के राष्ट्रीय सचिव की शिकायत: अगोडा ने अकासा एयर टिकट रद्द करने पर ₹4,764 काटे, जबकि एयरलाइन का वास्तविक शुल्क मात्र ₹299 है।
अगोडा पर रिफंड ₹1,571 दिखाया गया, जबकि एयरलाइन की सीधी वेबसाइट पर ₹6,076 रिफंड था — अंतर करीब 15 गुना ।
जांच में दोष पाए जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई और सामूहिक कार्रवाई (क्लास एक्शन) संभव।
देश में सक्रिय सभी प्रमुख ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार, 23 मई 2026 को उपभोक्ता मामलों के विभाग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को निर्देश दिए कि वे अगोडा सहित अन्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा कथित तौर पर वसूले जा रहे अत्यधिक कैंसलेशन शुल्क की जांच करें। यह कार्रवाई तब सामने आई जब एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि अगोडा ने अकासा एयर की टिकट रद्द करने पर एयरलाइन के वास्तविक शुल्क से करीब 15 गुना अधिक राशि काटी।

मामले की पृष्ठभूमि

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय सचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अकासा एयर की टिकट अगोडा के ज़रिए बुक की थी और गलती से मुंबई की जगह नवी मुंबई चुन लिया था। जब उन्होंने टिकट रद्द करने की कोशिश की, तो अगोडा ने ₹4,764 कैंसलेशन शुल्क दिखाया और केवल ₹1,571 रिफंड बताई।

इसके विपरीत, जब उन्होंने सीधे अकासा एयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच की, तो वहाँ केवल ₹299 की कटौती और ₹6,076 का रिफंड दिखाया गया। अकासा एयर के कस्टमर केयर ने भी पुष्टि की कि एयरलाइन का कैंसलेशन चार्ज मात्र ₹299 है, तथापि रिफंड अगोडा के ज़रिए ही प्रोसेस होगा क्योंकि बुकिंग उसी प्लेटफॉर्म से की गई थी।

मंत्री की प्रतिक्रिया और जांच के निर्देश

मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'मैंने उपभोक्ता मामलों के विभाग और CCPA को यह जांच करने के निर्देश दिए हैं कि क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं से एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले शुल्क या बुकिंग के समय बताई गई राशि से अधिक कैंसलेशन चार्ज वसूल रहे हैं।'

जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में सक्रिय अन्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली की भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। उनके अनुसार, इस तरह की गतिविधियाँ पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के भरोसे को कमज़ोर करती हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संभावित कार्रवाई

मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि जांच में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन या अनुचित व्यापारिक गतिविधि पाई जाती है, तो इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि CCPA उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर सामूहिक कार्रवाई (क्लास एक्शन) भी शामिल होगी।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स पर छिपे शुल्क और अपारदर्शी रिफंड नीतियों को लेकर उपभोक्ता शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। CCPA इससे पहले भी होटल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।

आगे क्या होगा

जांच के नतीजों के आधार पर CCPA संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है या उपभोक्ताओं के लिए सामूहिक राहत की माँग कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच से ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग क्षेत्र में कैंसलेशन नीतियों के मानकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन ट्रैवल एग्रीगेटर्स पर ठोस कार्रवाई अब तक सीमित रही है। असली परीक्षा यह है कि जांच केवल एक प्लेटफॉर्म तक सिमटती है या पूरे क्षेत्र के लिए मानकीकृत कैंसलेशन प्रकटीकरण नीति की नींव रखती है। बिना बाध्यकारी दिशानिर्देशों के, यह कार्रवाई एक और चेतावनी बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है।
RashtraPress
8 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगोडा के कैंसलेशन चार्ज पर जांच क्यों शुरू हुई?
BJYM के राष्ट्रीय सचिव ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि अकासा एयर की टिकट अगोडा से रद्द करने पर ₹4,764 काटे गए, जबकि एयरलाइन का वास्तविक कैंसलेशन चार्ज केवल ₹299 है। इस शिकायत पर मंत्री प्रल्हाद जोशी ने CCPA को जांच के निर्देश दिए।
CCPA क्या कार्रवाई कर सकता है?
CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और सामूहिक कार्रवाई (क्लास एक्शन) के ज़रिए उपभोक्ताओं के लिए राहत की माँग कर सकता है। यदि अनुचित व्यापार व्यवहार सिद्ध होता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है।
क्या केवल अगोडा की जांच होगी या अन्य प्लेटफॉर्म्स भी दायरे में हैं?
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि देश में सक्रिय सभी प्रमुख ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली की भी जांच की जाएगी। यह जांच केवल अगोडा तक सीमित नहीं है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित कैंसलेशन चार्ज पर क्या प्रावधान है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई प्लेटफॉर्म बुकिंग के समय बताई गई राशि से अधिक शुल्क वसूलता है या जानकारी छुपाता है, तो इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। CCPA इस पर जुर्माना और सामूहिक राहत दोनों लागू कर सकता है।
इस मामले में अकासा एयर की क्या भूमिका है?
अकासा एयर के कस्टमर केयर ने पुष्टि की कि एयरलाइन का कैंसलेशन चार्ज केवल ₹299 है। हालाँकि, चूँकि टिकट अगोडा के ज़रिए बुक की गई थी, इसलिए रिफंड अगोडा के माध्यम से ही प्रोसेस होगा — जहाँ उपभोक्ता को ₹1,571 ही मिलने की बात कही गई।
राष्ट्र प्रेस
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