राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में अंतिम बहस शुरू, 29 सितंबर को अगली सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सोमवार, 21 सितंबर 2026 को अंतिम बहस की कार्यवाही प्रारंभ हुई। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने करीब 45 से 50 मिनट तक अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद अदालत ने शेष बहस के लिए अगली तारीख 29 सितंबर 2026 निर्धारित की। यह मामला वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न हुआ, जहाँ राहुल गांधी ने कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा नेता विजय मिश्र ने उस कथित टिप्पणी से आहत होने का हवाला देते हुए सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। बाद में मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए विशेष अदालत में स्थानांतरित हुई।
गौरतलब है कि अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। वे अदालत में पेश हुए और फरवरी 2024 में उन्हें जमानत प्रदान की गई। उस दौरान राहुल गांधी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।
आवाज़ नमूना परीक्षण विवाद
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से राहुल गांधी की आवाज़ के नमूने का मिलान उस रिकॉर्डिंग से कराने की अर्जी ट्रायल कोर्ट में दी थी, जिसे कथित टिप्पणी से जुड़े साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की, परंतु वहाँ से भी राहत नहीं मिली।
रिपोर्टों के अनुसार उच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके पश्चात मूल मानहानि मामले में साक्ष्य संबंधी कार्यवाही पूर्ण की गई और अदालत ने अंतिम बहस के लिए मामला नियत किया।
सोमवार की सुनवाई का विवरण
परिवादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि उन्होंने दोपहर बाद तीन बजे अपनी दलीलें आरंभ कीं और 45 से 50 मिनट की बहस में शिकायत में लगाए गए आरोपों तथा कथित टिप्पणी से जुड़े तथ्यों पर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 29 सितंबर को शेष बहस पूरी की जाएगी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि परिवादी पक्ष की बहस आंशिक रूप से प्रारंभ हुई है। परिवादी की बहस संपन्न होने के पश्चात बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी।
आगे की कार्यवाही
29 सितंबर 2026 को परिवादी पक्ष की शेष अंतिम बहस होगी, जिसके बाद राहुल गांधी के बचाव पक्ष को दलीलें रखने का अवसर मिलेगा। यह मामला एक प्रमुख विपक्षी नेता से जुड़ी कानूनी कार्यवाही के रूप में राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित किए हुए है और अंतिम बहस के चरण में पहुँचना इस दीर्घकालिक मुकदमे में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।