RBI का BPTP लिमिटेड पर FEMA उल्लंघन में कंपाउंडिंग आदेश, ₹4.84 करोड़ की राशि तय
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 17 सितंबर 2026 को रियल एस्टेट डेवलपर BPTP लिमिटेड और उसके दो निदेशकों — कबीर चावला तथा सुधांशु त्रिपाठी — के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के उल्लंघन के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किए। कंपनी ने 2007 और 2008 में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लेनदेन से जुड़े इस मामले में ₹4.84 करोड़ की कंपाउंडिंग राशि चुकाने पर सहमति व्यक्त की है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय द्वारा की गई जाँच से प्रकाश में आया। BPTP लिमिटेड — जिसे पहले बिज़नेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था — में मॉरीशस स्थित दो कंपनियों द्वारा किए गए विदेशी निवेश की पड़ताल की गई।
जाँच के अनुसार, सीपीआई इंडिया एल लिमिटेड ने 21 अगस्त 2007 को कंपनी में करीब 7.767 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹322.5 करोड़) निवेश किए थे। इसके बाद हार्बर विक्टोरिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने 9 जुलाई 2008 को करीब 4.984 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹215 करोड़) का निवेश किया। इस प्रकार कुल विदेशी निवेश लगभग ₹537.5 करोड़ था।
उल्लंघन का स्वरूप
जाँच में पाया गया कि निवेश समझौतों में पुट ऑप्शन और निवेशकों को निश्चित आंतरिक रिटर्न (IRR) देने से संबंधित प्रावधान शामिल थे। उस समय FDI से जुड़े लागू FEMA प्रावधानों के अंतर्गत इस तरह की शर्तें अनुमत नहीं थीं।
ED के अनुसार, कंपनी ने ऑटोमैटिक रूट के तहत विदेशी निवेश हासिल किया, परंतु कथित तौर पर निवेशकों को स्वैप और पुट ऑप्शन व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित रिटर्न देने की पेशकश की गई — जो विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करने से संबंधित नियमों एवं विनियमों के विपरीत थी।
FD और म्यूचुअल फंड में धन लगाने का आरोप
जाँच में एक और उल्लंघन सामने आया। आरोपों के अनुसार, BPTP ने सीपीआई इंडिया एल लिमिटेड से प्राप्त विदेशी निवेश में से करीब ₹320 करोड़ अपने घोषित प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश किए। निवेश समझौते की शर्तों के अनुसार इस राशि का उपयोग कंपनी की परियोजनाओं में किया जाना था। FEMA के तहत इसे एक पृथक उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया।
RBI का आधिकारिक रुख
RBI ने अपने बयान में स्पष्ट किया: 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 सितंबर 2026 को FEMA, 1999 की धारा 15(1) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के तहत BPTP लिमिटेड और उसके निदेशकों कबीर चावला तथा सुधांशु त्रिपाठी के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किए हैं।'
गौरतलब है कि कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्ष निर्धारित राशि चुकाकर अपने उल्लंघन का निपटान कर सकता है। यह FEMA उल्लंघन मामलों के समाधान का एक वैधानिक मार्ग है। आगे RBI द्वारा किए गए इस आदेश के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।