सुप्रीम कोर्ट का एर्नाकुलम एसीपी को तलब: शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करना पड़ा भारी
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 मई 2026 को केरल पुलिस की कथित निष्क्रियता पर कड़ा रुख अपनाते हुए एर्नाकुलम जिले के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को व्यक्तिगत रूप से 15 मई 2026 को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। शिकायत प्राप्त होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न किए जाने पर अदालत ने यह सख्त कदम उठाया है। केरल सरकार का हलफनामा कोर्ट के मुख्य सवाल का जवाब देने में पूरी तरह विफल रहा, जिसे अदालत ने खुलकर असंतोषजनक करार दिया।
मामले का मूल घटनाक्रम
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 8 मई 2026 को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता द्वारा डाक के माध्यम से भेजी गई शिकायत 8 जनवरी को एर्नाकुलम एसीपी कार्यालय को प्राप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। पीठ ने कहा,