पुणे में शराबी युवक ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी, BNS की कई धाराओं में केस दर्ज
सारांश
मुख्य बातें
पुणे के खडक पुलिस थाना क्षेत्र में 5-6 जून 2026 की दरमियानी रात नशे में धुत एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, उन पर थूका और जान से मारने की खुली धमकी दे डाली। आरोपी की पहचान रोहन गौतम सालवे (26), निवासी गुलटेकड़ी, पुणे के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 और महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मुख्य घटनाक्रम
5 जून की रात लगभग 2 बजे नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि टिलक रोड स्थित जयश्री होटल देर रात तक खुला है। मौके पर पहुँचे पुलिसकर्मियों ने देखा कि आरोपी एक महिला से तीखी बहस कर रहा था। पूछताछ में सामने आया कि वह महिला का बिना अनुमति वीडियो बना रहा था, और महिला के विरोध करने पर उससे अभद्रता पर उतर आया।
पुलिसकर्मी जब उसे समझाने लगे तो वह उनसे भी उलझ पड़ा। उसे पूछताछ के लिए खडक पुलिस थाने लाया गया, जहाँ उसके मुँह से शराब की तेज़ गंध आ रही थी और वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था।
थाने में हिंसा और धमकी
रात करीब 2:20 बजे जब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण सेक्टर नाइट राउंड से लौटकर थाने पहुँचे और आरोपी की साँस की जाँच करने लगे, तभी उसने उन पर और अन्य पुलिसकर्मियों पर थूकना शुरू कर दिया। रोकने की कोशिश पर उसने पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर हुणचळगी की कॉलर पकड़ी, उनका दाहिना हाथ मरोड़ा और पैर पर जोरदार लात मारकर घायल कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने हवलदार तुळसुळकर, मोडक और कांस्टेबल साळुंखे, कांडीलकर सहित कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। गाली-गलौज के बीच उसने धमकी दी — 'मेरे ऊपर पहले से धारा 307 का मामला है, तुम्हें खत्म करने में मुझे समय नहीं लगेगा।'
चिकित्सकीय जाँच और कानूनी कार्रवाई
किसी तरह काबू में किए जाने के बाद आरोपी को ससून अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह नशे की अवस्था में था। उसके रक्त के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। घायल कांस्टेबल हुणचळगी की भी मेडिकल जाँच कराई गई।
आरोपी पर दर्ज धाराएँ इस प्रकार हैं — BNS धारा 121(1), 132, 351(3), 352; महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 112 और 117; तथा महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 85।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
खडक पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चव्हाण के अनुसार, आरोपी रोहन सालवे के विरुद्ध इससे पहले राजगढ़ पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी के सिर पर कुर्सी मारने का मामला भी दर्ज है। यह ऐसे समय में आया है जब पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएँ राज्य में चिंता का विषय बनी हुई हैं।
अदालत का फैसला और आगे की जाँच
अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है और यह हिरासत 7 जून 2026 को समाप्त होनी है। पुलिस के अनुसार, उसके सम्पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।