16 जुलाई 2026
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सोनम वांगचुक के 18 दिन के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश — रोज़ाना सरकारी डॉक्टर करें निगरानी

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सोनम वांगचुक के 18 दिन के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश — रोज़ाना सरकारी डॉक्टर करें निगरानी

सारांश

18 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक का मामला अदालत तक पहुँचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को रोज़ाना सरकारी डॉक्टरों से जाँच और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सीय हस्तक्षेप का आदेश दिया — और याद दिलाया कि हर नागरिक का जीवन अमूल्य है।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को केंद्र व दिल्ली सरकार को सोनम वांगचुक की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों से जाँच का आदेश दिया।
सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।
सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने की।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक की प्रतिदिन जाँच हो रही है।
अदालत ने कहा — 'प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है'; स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सीय हस्तक्षेप का भी निर्देश।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जंतर-मंतर पर 18 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों द्वारा जाँच कराई जाए और उनके जीवन की रक्षा के लिए सभी आवश्यक चिकित्सीय कदम उठाए जाएँ। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है और सरकार को उसकी सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

सोनम वांगचुक 28 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके समर्थकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की माँग की गई थी।

हाईकोर्ट की सुनवाई और निर्देश

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा, 'उनका रोज़ स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जब भी वह सरकारी डॉक्टरों को जाँच की अनुमति देते हैं, तब उनकी जाँच की जाती है। कई बार निजी डॉक्टर भी आकर उनका परीक्षण करते हैं।'

इस पर अदालत ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से उनकी जाँच करें। जीवन अमूल्य है।' अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो डॉक्टरों की राय के अनुसार आवश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप भी तत्काल किया जाए।

अदालत के शब्दों में

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निर्देशों के आधार पर बताया है कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों की ओर से नियमित निगरानी की जाएगी। डॉक्टरों की राय के अनुसार अगर उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को संभालने के लिए किसी भी प्रकार के चिकित्सीय हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी, तो वह भी किया जाएगा।' अदालत ने स्पष्ट किया, 'हम निर्देश देते हैं कि वांगचुक की चिकित्सकीय और अन्य सभी दृष्टियों से प्रतिदिन नियमित निगरानी की जाए।'

आगे क्या होगा

अदालत के इस आदेश के बाद अब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर वांगचुक की दैनिक स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित करने की कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह ऐसे समय में आया है जब वांगचुक का अनशन 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता गहराती जा रही है। गौरतलब है कि यह मामला न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रश्न है, बल्कि राज्य की ज़िम्मेदारी और नागरिक अधिकारों के व्यापक सवाल भी उठाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

चाहे उसकी माँगें राजनीतिक रूप से असुविधाजनक क्यों न हों। गौरतलब है कि वांगचुक की माँग — एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा — सरकार के लिए स्वीकार करना लगभग असंभव है, इसलिए यह गतिरोध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में अदालत का 'जीवन अमूल्य है' वाला रुख एक व्यावहारिक मध्यमार्ग है — न राजनीतिक माँगों पर फैसला, बल्कि जीवन की रक्षा पर ज़ोर। सवाल यह है कि क्या सरकार इस आदेश की भावना को मानेगी या केवल औपचारिकता निभाएगी।
RashtraPress
16 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोनम वांगचुक किस माँग को लेकर अनशन पर हैं?
सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग को लेकर 28 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 16 जुलाई तक उनका अनशन 18 दिन पूरे कर चुका था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के मामले में क्या आदेश दिया?
दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों द्वारा जाँच कराई जाए और स्वास्थ्य बिगड़ने पर आवश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप भी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है।
हाईकोर्ट की सुनवाई किस बेंच ने की?
यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने गुरुवार को की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
क्या सरकार पहले से वांगचुक के स्वास्थ्य की जाँच करा रही थी?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जाँच हो रही है — जब भी वे सरकारी डॉक्टरों को अनुमति देते हैं। कई बार निजी डॉक्टर भी उनका परीक्षण करते हैं।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
अदालत के आदेश के बाद अब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर वांगचुक की दैनिक स्वास्थ्य निगरानी की कानूनी ज़िम्मेदारी है। हालाँकि, उनकी राजनीतिक माँग — मंत्री का इस्तीफा — पर अदालत ने कोई निर्देश नहीं दिया, इसलिए गतिरोध जारी रहने की आशंका है।
राष्ट्र प्रेस
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