24 अगस्त 2026
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एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट फाइल विवाद: सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार से माँगा जवाब, ₹500 करोड़ की जमीन का सवाल

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एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट फाइल विवाद: सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार से माँगा जवाब, ₹500 करोड़ की जमीन का सवाल

सारांश

दिल्ली में AAP बनाम BJP की राजनीतिक जंग एक नए मोर्चे पर — एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट की वह फाइल जो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सामने नहीं आई। ₹500 करोड़ की जमीन, कथित ट्रस्टी नियुक्ति और एक फेसबुक पोस्ट — इस विवाद में कई परतें हैं।

मुख्य बातें

AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 24 अगस्त 2026 को BJP सरकार पर एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट फाइल छुपाने का आरोप लगाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग, डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारी को फाइल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
8 अगस्त 2026 की समय सीमा बीतने के बाद भी सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
ट्रस्ट के पास कथित तौर पर ₹500 करोड़ की अनुमानित बेशकीमती जमीन है।
भारद्वाज ने एक फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया जिसमें अमरजीत सिंह बब्बू ने मंत्री प्रवेश वर्मा को ट्रस्टी बनाने का श्रेय दिया; वर्मा ने कथित तौर पर मानहानि मुकदमा दायर किया।
AAP ने माँग की कि फाइल सार्वजनिक हो और रिकॉर्ड गायब होने की जिम्मेदारी तय की जाए।

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 24 अगस्त 2026 को दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 जुलाई 2026 के आदेश के बावजूद एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट से संबंधित फाइल अब तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। भारद्वाज के अनुसार, इस ट्रस्ट के पास करीब ₹500 करोड़ की अनुमानित बेशकीमती जमीन है, और फाइल की अनुपस्थिति कई संदेहास्पद सवाल खड़े करती है।

मुख्य घटनाक्रम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग, डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़ी फाइल उपलब्ध कराई जाए। यदि फाइल उपलब्ध न हो, तो उसे तलाश कर या आवश्यक प्रक्रिया के तहत पुनर्निर्मित कर अदालत के समक्ष पेश किया जाए। इसके लिए करीब एक महीने का समय दिया गया था, किंतु 8 अगस्त 2026 को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है।

भारद्वाज ने बताया कि इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय में भी संपर्क किया गया था, लेकिन फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद ही यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुँचा।

₹500 करोड़ की संपत्ति और ट्रस्टी विवाद

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की फाइल में संभवतः उन लोगों के नाम दर्ज हो सकते हैं जिन्होंने कथित तौर पर ₹500 करोड़ की संपत्ति वाले इस सिख शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक फेसबुक पोस्ट मिली थी, जिसमें अमरजीत सिंह बब्बू नामक व्यक्ति ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को धन्यवाद देते हुए दावा किया था कि मंत्री ने उन्हें एसएस मोता सिंह स्कूल में ट्रस्टी बनाया है। भारद्वाज के अनुसार, जब उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा से इस विषय पर सवाल किया, तो उन्होंने कथित तौर पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।

अल्पसंख्यक संस्थान में हस्तक्षेप का सवाल

भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी अल्पसंख्यक सिख संस्थान के प्रबंधन में राजनीतिक व्यक्तियों को इस प्रकार हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक फाइल का नहीं, बल्कि ट्रस्ट की संपत्ति, उसके प्रबंधन और नए ट्रस्टियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का भी है। गौरतलब है कि इस प्रकार के मामले जहाँ सरकारी रिकॉर्ड अदालती आदेश के बाद भी अनुपलब्ध रहे, पहले भी विवाद का विषय बने हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया और AAP का रुख

AAP नेता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि सरकार इस फाइल को सार्वजनिक करने में क्यों हिचक रही है। उन्होंने माँग की कि यदि किसी स्तर पर रिकॉर्ड गायब हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि AAP इस मामले को लगातार उठाती रहेगी और जल्द ही इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी सार्वजनिक किया जाएगा।

क्या होगा आगे

मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत के निर्देश का पालन न होने की स्थिति में अगली सुनवाई में सरकार को जवाब देना होगा। इसके साथ ही मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर कथित मानहानि मुकदमा भी अपनी प्रक्रिया के तहत चलता रहेगा। इस विवाद का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसके नीचे दो बड़े सवाल दबे हैं — सरकारी रिकॉर्ड प्रबंधन की जवाबदेही और अल्पसंख्यक संस्थानों के स्वायत्त प्रबंधन की सुरक्षा। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी फाइल का सामने न आना, चाहे लापरवाही हो या कुछ और, प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है। दूसरी ओर, भारद्वाज के आरोप अभी तक एक फेसबुक पोस्ट पर आधारित हैं — जो राजनीतिक रूप से तीखे हैं, पर स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। असली परीक्षा अदालत की अगली सुनवाई में होगी, जहाँ सरकार को ठोस जवाब देना होगा।
RashtraPress
24 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट फाइल विवाद क्या है?
यह विवाद दिल्ली के एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़ी एक सरकारी फाइल की अनुपलब्धता को लेकर है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2026 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। AAP के सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि BJP सरकार ने समय सीमा बीतने के बाद भी फाइल सामने नहीं रखी, जबकि ट्रस्ट के पास करीब ₹500 करोड़ की जमीन है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या आदेश दिया था?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग, डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि ट्रस्ट की फाइल उपलब्ध कराई जाए या आवश्यक प्रक्रिया के तहत पुनर्निर्मित कर अदालत के समक्ष पेश की जाए। इसके लिए करीब एक महीने का समय दिया गया था, किंतु 8 अगस्त 2026 की समय सीमा बीतने के बाद भी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया।
प्रवेश वर्मा और अमरजीत सिंह बब्बू का इस मामले से क्या संबंध है?
सौरभ भारद्वाज के अनुसार, उन्हें एक फेसबुक पोस्ट मिली थी जिसमें अमरजीत सिंह बब्बू ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को धन्यवाद देते हुए दावा किया था कि मंत्री ने उन्हें एसएस मोता सिंह स्कूल में ट्रस्टी बनाया है। भारद्वाज द्वारा इस विषय पर सवाल उठाने के बाद प्रवेश वर्मा ने कथित तौर पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
AAP इस मामले में क्या माँग कर रही है?
AAP माँग कर रही है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ट्रस्ट की पूरी फाइल सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही यदि किसी स्तर पर रिकॉर्ड गायब हुआ है तो जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस विवाद का अल्पसंख्यक सिख संस्थानों से क्या संबंध है?
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया है कि क्या किसी अल्पसंख्यक सिख संस्थान के प्रबंधन में राजनीतिक व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जा सकती है। उनके अनुसार, यह मामला ट्रस्ट की संपत्ति और प्रबंधन में पारदर्शिता के व्यापक सवाल से जुड़ा है।
राष्ट्र प्रेस
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