सौरभ भारद्वाज को राऊज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस, प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर 18 अगस्त को सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त 2026 को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दिल्ली सरकार के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रवेश वर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
मानहानि शिकायत की पृष्ठभूमि
प्रवेश वर्मा की शिकायत के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने मई 2026 में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर झूठे और निराधार आरोप लगाए। शिकायत में आरोप है कि भारद्वाज ने दावा किया कि वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कथित सहयोगी को लगभग ₹500 करोड़ के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त करवाया। इसके अतिरिक्त, भारद्वाज पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कहा कि वर्मा ने उस स्कूल के एक ऐसे कर्मचारी के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले में आरोपी है।
प्रवेश वर्मा का पक्ष
प्रवेश वर्मा ने कोर्ट में कहा है कि सौरभ भारद्वाज द्वारा की गई ये सोशल मीडिया पोस्ट जानबूझकर उनकी और उनके परिवार की राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की गई थीं। वर्मा के अनुसार, ये सभी बयान तथ्यों से परे और पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन आरोपों से उनके परिवार को भी गहरी क्षति पहुँची है।
कोर्ट में पूर्व कार्यवाही
इससे पहले 4 जुलाई 2026 को प्रवेश वर्मा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से हुए नुकसान का विस्तृत विवरण दिया। कोर्ट ने अब सौरभ भारद्वाज को नोटिस भेजकर उनसे जवाब माँगा है।
आगे क्या होगा
यह मामला दिल्ली की राजनीति में BJP और AAP के बीच चल रहे वाक्-युद्ध का कानूनी विस्तार माना जा रहा है। 18 अगस्त 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट सौरभ भारद्वाज का जवाब सुनेगी और आगे की कार्यवाही तय करेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेती है।