4 जुलाई 2026
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सौरभ भारद्वाज पर आपराधिक अवमानना मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराया बयान

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सौरभ भारद्वाज पर आपराधिक अवमानना मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराया बयान

सारांश

दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में बयान दर्ज कराया। वर्मा का आरोप — पॉक्सो मामले से नाम जोड़कर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया गया, कानूनी नोटिस के बावजूद पोस्ट नहीं हटाई। 15 जुलाई को गवाहों के बयान होंगे।

मुख्य बातें

प्रवेश वर्मा ने 4 जुलाई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक अवमानना मामले में बयान दर्ज कराया।
15 जुलाई 2026 को प्रवेश वर्मा की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
वर्मा का आरोप — सौरभ भारद्वाज ने 15 मई 2026 को एक्स और वीडियो पोस्ट कर बेबुनियाद आरोप लगाए, जो आज भी सार्वजनिक डोमेन में हैं।
वर्मा ने 16 मई 2026 को कानूनी नोटिस भेजा, परंतु कथित तौर पर भारद्वाज की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
वर्मा ने पॉक्सो मामले वाले स्कूल ट्रस्ट और सदस्य अमरदीप सिंह से किसी भी संबंध से इनकार किया।

दिल्ली सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रवेश वर्मा ने 4 जुलाई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल आपराधिक अवमानना मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने तय किया है कि 15 जुलाई 2026 को प्रवेश वर्मा की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

अदालत में क्या कहा प्रवेश वर्मा ने

अपने बयान में प्रवेश वर्मा ने अदालत को बताया कि वे नई दिल्ली से विधायक हैं और वर्तमान दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार की एक सम्मानित सामाजिक प्रतिष्ठा है। वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया — एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम — पर उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप प्रचारित किए, जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचा। वर्मा के अनुसार, उनके साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फोन कर इन आरोपों के बारे में सफाई माँगी, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखना पड़ा।

पॉक्सो मामले से जोड़ने का आरोप

वर्मा ने बताया कि 15 मई 2026 को सौरभ भारद्वाज ने एक्स और वीडियो पोस्ट किया था, जिसे 16 मई 2026 को दोबारा शेयर किया गया और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ। उन्होंने अदालत को बताया कि वह पोस्ट और वीडियो आज भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और देश-विदेश में देखे जा सकते हैं, जिससे उनकी छवि को निरंतर नुकसान हो रहा है।

वर्मा के अनुसार, मामला उनकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल से जुड़ा है, जहाँ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उस स्कूल के ट्रस्ट से उनका राजनीतिक संबंध जोड़ा और आरोप लगाया कि ट्रस्ट के एक सदस्य की नियुक्ति उनके कहने पर हुई। वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उस ट्रस्ट, स्कूल और ट्रस्ट सदस्य अमरदीप सिंह से उनका कोई संबंध नहीं है, और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य उससे जुड़ा है।

फाइलें गायब कराने के आरोप पर पलटवार

वर्मा ने बताया कि सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने ट्रस्ट की फाइलें और रिकॉर्ड गायब करा दिए। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के कारण आज भी लोग उनसे सफाई माँगते हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत हानिकारक है।

वर्मा ने अदालत को बताया कि उन्होंने 16 मई 2026 को वकील के माध्यम से और स्पीड पोस्ट द्वारा सौरभ भारद्वाज को कानूनी नोटिस भेजा। परंतु कथित तौर पर भारद्वाज की ओर से न तो कोई जवाब आया, न खेद जताया गया और न ही विवादित पोस्ट व वीडियो हटाए गए।

आगे की सुनवाई

अदालत में अगली महत्वपूर्ण तारीख 15 जुलाई 2026 है, जब प्रवेश वर्मा की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह मामला दिल्ली की राजनीति में AAP और BJP के बीच जारी कानूनी और राजनीतिक टकराव की एक और कड़ी है। गौरतलब है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच कोर्ट-केंद्रित विवाद बढ़े हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

या यह प्रतिष्ठा की वास्तविक रक्षा है। सोशल मीडिया पोस्ट का महीनों बाद भी सार्वजनिक डोमेन में बने रहना और कानूनी नोटिस के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न आना — ये तथ्य अदालत में निर्णायक साबित हो सकते हैं। मुख्यधारा की कवरेज जो अक्सर चूकती है, वह यह है कि इस तरह के मामले राजनीतिक विमर्श को अदालती हॉलवे में धकेल देते हैं, जहाँ आम जनता की पहुँच और समझ सीमित होती है।
RashtraPress
4 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला क्या है?
यह मामला AAP नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा एक्स और अन्य सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक पॉक्सो मामले से जुड़े स्कूल ट्रस्ट से संबंध होने के आरोप लगाए गए थे। वर्मा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मामला दाखिल किया है।
प्रवेश वर्मा ने अदालत में क्या बयान दिया?
प्रवेश वर्मा ने 4 जुलाई 2026 को अदालत में बताया कि सौरभ भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने स्कूल ट्रस्ट और ट्रस्ट सदस्य अमरदीप सिंह से किसी भी संबंध से इनकार किया और बताया कि 16 मई 2026 को कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भारद्वाज ने कोई जवाब नहीं दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
अदालत ने 15 जुलाई 2026 को अगली तारीख निर्धारित की है, जब प्रवेश वर्मा की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
सौरभ भारद्वाज ने कौन से आरोप लगाए थे?
भारद्वाज ने कथित तौर पर 15 मई 2026 को एक्स पर पोस्ट और वीडियो के जरिए आरोप लगाए थे कि प्रवेश वर्मा का एक पॉक्सो मामले से जुड़े स्कूल के ट्रस्ट से संबंध है और उन्होंने ट्रस्ट की फाइलें व रिकॉर्ड गायब कराए। वर्मा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।
क्या सौरभ भारद्वाज ने विवादित पोस्ट हटाई?
प्रवेश वर्मा के बयान के अनुसार, कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी सौरभ भारद्वाज ने न तो विवादित पोस्ट और वीडियो हटाए, न खेद जताया और न ही कोई जवाब दिया। वर्मा ने अदालत को बताया कि वह सामग्री आज भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
राष्ट्र प्रेस
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