तेलंगाना हाईकोर्ट ने दानम नागेंद्र और सचिव को नोटिस जारी किया: अयोग्यता विवाद गहराया

Click to start listening
तेलंगाना हाईकोर्ट ने दानम नागेंद्र और सचिव को नोटिस जारी किया: अयोग्यता विवाद गहराया

सारांश

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विधायक दानम नागेंद्र और विधानमंडल सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें अयोग्यता याचिका खारिज की गई थी।

Key Takeaways

  • तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विधायक दानम नागेंद्र को नोटिस जारी किया।
  • महेश्वर रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी है।
  • अयोग्यता याचिका का मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा है।
  • सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का संदर्भ दिया गया है।
  • विधानसभा अध्यक्ष ने दानम नागेंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर याचिका खारिज की।

हैदराबाद, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को विधायक दानम नागेंद्र और तेलंगाना विधानमंडल सचिव को आदेश दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता अल्लेटी महेश्वर रेड्डी की याचिका पर अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

यह याचिका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दानम नागेंद्र के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें जुलाई 2024 में दायर अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दानम नागेंद्र ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति के टिकट पर जीत हासिल की और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिससे उन्होंने अपनी मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ दी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने बिना भारत राष्ट्र समिति से इस्तीफा दिए कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनकी अयोग्यता का कारण बनता है।

महेश्वर रेड्डी का तर्क है कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह जांच नहीं की कि विधायक ने वास्तव में पार्टी छोड़ी या नहीं और बिना उचित जांच के याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का संदर्भ दिया जो कर्नाटक और बिहार के समान मामलों से जुड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने 11 मार्च को दानम नागेंद्र और एक अन्य विधायक कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

अध्यक्ष ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इस मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक कौशिक रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश्वर रेड्डी ने दानम नागेंद्र के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, जबकि भारत राष्ट्र समिति के विधायक के. पी. विवेकानंद ने कडियम श्रीहरि के खिलाफ याचिका दायर की थी।

इसके साथ ही, विधानसभा अध्यक्ष ने उन सभी 10 भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका भी खारिज कर दी हैं, जिन्होंने 2024 में राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद कथित रूप से अपनी निष्ठा बदल ली थी।

दिसंबर 2025 में अध्यक्ष ने 5 विधायकों - तेल्लम वेंकट राव, बांडला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, गुडेम महिपाल रेड्डी और अरेकापुडी गांधी के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इसके बाद 15 जनवरी को उन्होंने पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और काले यदैया के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाएं भी खारिज कर दीं। 4 फरवरी को अध्यक्ष ने बीआरएस विधायक संजय कुमार के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका को भी खारिज कर दिया।

इन सभी मामलों में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए कि इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में दलबदल किया था। इस कारण से इन पर ‘दल-बदल विरोधी कानून’ लागू नहीं किया जा सकता।

Point of View

NationPress
23/03/2026

Frequently Asked Questions

तेलंगाना के विधायक दानम नागेंद्र पर अयोग्यता का आरोप क्यों है?
आरोप है कि दानम नागेंद्र ने अपनी मूल पार्टी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिससे उनकी अयोग्यता बनती है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने किस मामले में नोटिस जारी किया?
उच्च न्यायालय ने विधायक दानम नागेंद्र और विधानमंडल सचिव को भाजपा के नेता महेश्वर रेड्डी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिका को क्यों खारिज किया?
अध्यक्ष ने यह कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि दानम नागेंद्र ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।
इस मामले में आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
अब उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के आधार पर दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
क्या यह मामला राजनीतिक विवाद का हिस्सा है?
जी हाँ, यह मामला राजनीतिक दलों के बीच विवाद और अयोग्यता के मुद्दों से संबंधित है।
Nation Press