ट्विशा शर्मा केस: भोपाल कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की याचिका खारिज, शव संरक्षण पर नया विवाद

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ट्विशा शर्मा केस: भोपाल कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की याचिका खारिज, शव संरक्षण पर नया विवाद

सारांश

भोपाल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज कर दी और एम्स दिल्ली को जारी पहले के निर्देश रद्द कर दिए। अब शव संरक्षण की तकनीकी चुनौती और परिवार-पुलिस के बीच विवाद मामले को नई पेचीदगी दे रहे हैं।

मुख्य बातें

भोपाल कोर्ट ने 20 मई 2026 को ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज की।
19 मई को एम्स दिल्ली में पुनः पोस्टमार्टम के लिए जारी निर्देश रद्द किए गए।
शव फिलहाल एम्स भोपाल में माइनस 4 डिग्री पर है, जबकि संरक्षण के लिए माइनस 80 डिग्री की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कटारा हिल्स एसएचओ को मध्य प्रदेश में उपयुक्त संरक्षण सुविधा की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
मृतका के पिता नवनिधि शर्मा को पुलिस ने शव ले जाने का आग्रह किया; मामला धारा 498ए और अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत दर्ज।

भोपाल कोर्ट ने बुधवार, 20 मई 2026 को दहेज प्रताड़ना मामले में मृत ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 19 मई को एम्स दिल्ली में पुनः पोस्टमार्टम और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जारी किए गए निर्देश रद्द किए जाते हैं।

मुख्य घटनाक्रम

मामला भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है, जहाँ मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और धारा 498ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत मामले की जाँच जारी है। ट्विशा की शादी समर्थ सिंह के साथ हुई थी।

मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह है, इसीलिए वे दोबारा पोस्टमार्टम की माँग कर रहे थे। कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकार करते हुए पहले जारी निर्देश वापस ले लिए।

शव संरक्षण की चुनौती

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, ट्विशा शर्मा का शव वर्तमान में एम्स भोपाल की मॉर्चरी में माइनस 4 डिग्री तापमान पर रखा गया है। हालाँकि, एम्स भोपाल के अधिकारियों के अनुसार शव को माइनस 80 डिग्री पर संरक्षित करने की आवश्यकता है।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, भोपाल में किसी भी संस्थान में इतने कम तापमान पर शव संरक्षण की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा है कि शव को अधिक समय तक मॉर्चरी में रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

कोर्ट के निर्देश

कोर्ट ने कटारा हिल्स थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वे तत्काल चिकित्सा संस्थानों से लिखित जानकारी प्राप्त करें। इस जानकारी में यह पता लगाया जाए कि मध्य प्रदेश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों या महानगरों में माइनस 80 डिग्री पर शव संरक्षण की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

एसएचओ को बिना किसी देरी के इस संबंध में कोर्ट को लिखित रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।

परिवार और पुलिस के बीच विवाद

पुलिस ने मृतका के पिता नवनिधि शर्मा को पत्र लिखकर शव ले जाने का आग्रह किया है। परिवार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माँग पर अड़ा है, जबकि पुलिस शव के दीर्घकालिक संरक्षण में असमर्थता जता रही है। यह विवाद ऐसे समय में और गहरा गया है जब शव संरक्षण की तकनीकी सीमाएँ भी सामने आ रही हैं।

आगे क्या होगा

कोर्ट के निर्देश पर एसएचओ की रिपोर्ट आने के बाद ही शव के भविष्य के बारे में अगला कदम तय होगा। मामले की अगली सुनवाई में शव संरक्षण की स्थिति और जाँच की प्रगति पर विचार किया जाएगा। दहेज प्रताड़ना के इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन देरी से शव की स्थिति और साक्ष्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
RashtraPress
20 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्विशा शर्मा मामले में भोपाल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
भोपाल कोर्ट ने 20 मई 2026 को ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज कर दी और 19 मई को एम्स दिल्ली में पुनः पोस्टमार्टम के लिए जारी निर्देश रद्द कर दिए।
ट्विशा शर्मा के परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की माँग क्यों की थी?
परिवार का कहना है कि उन्हें पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह है। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और धारा 498ए के तहत मामला दर्ज कराया है और मृत्यु की स्वतंत्र जाँच की माँग की थी।
ट्विशा शर्मा का शव अभी कहाँ और किस स्थिति में है?
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शव एम्स भोपाल की मॉर्चरी में माइनस 4 डिग्री पर रखा है। एम्स भोपाल के अधिकारियों ने कहा है कि उचित संरक्षण के लिए माइनस 80 डिग्री की आवश्यकता है, जिसकी सुविधा भोपाल में उपलब्ध नहीं है।
कोर्ट ने शव संरक्षण के मुद्दे पर क्या निर्देश दिए?
कोर्ट ने कटारा हिल्स थाने के एसएचओ को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों में माइनस 80 डिग्री संरक्षण सुविधा की उपलब्धता की तत्काल लिखित जानकारी जुटाकर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें।
ट्विशा शर्मा केस में किसके खिलाफ मामला दर्ज है?
मृतका ट्विशा शर्मा की शादी समर्थ सिंह के साथ हुई थी। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और धारा 498ए के तहत कटारा हिल्स थाने में अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसकी जाँच जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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