बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कसौटी पर खरा
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2025 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे जुड़े नियमों की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिनमें चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कराए जा रहे एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई थी।
मुख्य घटनाक्रम
अदालत के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या चुनाव आयोग को वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है और क्या इस प्रक्रिया के ज़रिए आयोग नागरिकता निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। पीठ ने दोनों प्रश्नों पर विस्तार से विचार किया।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं और एसआईआर बिहार में चुनाव प्रक्रिया के संवैधानिक दायित्व से ध्यान नहीं भटकाता। अदालत ने यह भी माना कि एसआईआर के दौरान उठाए गए कदम आवश्यकता के अनुरूप थे।
नागरिकता बनाम मतदाता सूची: अदालत का स्पष्टीकरण
पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज़ सही नहीं पाया जाता है, तो चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने से इनकार कर सकता है — परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आयोग नागरिकता तय कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता निर्धारण की संस्था नहीं है, हालाँकि वह संदिग्ध मामलों को केंद्र सरकार को भेज सकता है।
अदालत ने निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों की नागरिकता पर संदेह हो, उनकी जानकारी चुनाव आयोग 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकरण को दे और सक्षम प्राधिकरण अगले चुनाव से पहले उन मामलों में निर्णय ले।
मतदाताओं पर बोझ की दलील खारिज
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि एसआईआर मतदाताओं पर खुद को साबित करने का अनुचित बोझ डालता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने निवास स्थान से कहीं और रहने लगा है, तब भी वह पुरानी एसआईआर प्रक्रिया से बाहर नहीं होता — उसका या उसके परिवार का नाम पुराने रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा।
पीठ ने यह भी कहा कि केवल प्रक्रियागत सवालों के आधार पर पूरे एसआईआर को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। चुनाव आयोग ने दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता के आधार पर नामों को सूची में शामिल किया है, जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता।
याचिकाकर्ता और विपक्षी दल
इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) सहित कई संगठनों ने याचिकाएँ दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं में राज्यसभा सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद सुधाकर सिंह भी शामिल थे।
गौरतलब है कि यह याचिकाएँ ऐसे समय में दाखिल हुई थीं जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं और मतदाता सूची की शुद्धता एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।
आगे की राह
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर प्रक्रिया जारी रख सकता है। हालाँकि, अदालत ने नागरिकता संदेह के मामलों में 4 सप्ताह की समयसीमा तय की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर बनेगा।