बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर रोक: चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने पर लिया निर्णय

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बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर रोक: चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने पर लिया निर्णय

सारांश

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच कई अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई गई है। यह कदम चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद उठाया गया है, जिससे प्रशासनिक आदेशों पर रोक लग गई है।

Key Takeaways

  • तबादले पर रोक का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया गया है।
  • आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी प्रशासनिक निर्णय ईसीआई की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।
  • पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे।
  • मुख्य सचिव और गृह सचिव के तबादले भी किए गए हैं।

कोलकाता, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश रविवार दोपहर को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा राज्य के दो चरणों में होने वाले मतदान की तारीखों की घोषणा से ठीक एक घंटे पहले दिया गया था।

चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल सरकार को ईसीआई की अनुमति के बिना कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं है।

ईसीआई ने 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 109 पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) अधिकारियों के तबादले का आदेश पहले ही दे दिया था, लेकिन कुछ कानूनी जटिलताएं इन तबादलों को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, "यदि तबादला आदेश दिया गया है और तबादला किए गए अधिकारी एमसीसी लागू होने से पहले अपने नए पद पर कार्यभार संभाल लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, जिन अधिकारियों ने इस समय सीमा के भीतर अपने नए पद की सूचना नहीं दी है, उनके मामले में राज्य सरकार को चुनाव आयोग की सहमति के बिना तबादला लागू करने की अनुमति नहीं होगी।"

उन्होंने कहा, "नियमों के अनुसार, राज्य सरकार चुनावी प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का मनमाने ढंग से तबादला नहीं कर सकती।" यदि प्रशासनिक जरूरतों के तहत ऐसा करना आवश्यक है, तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। तबादलों से संबंधित सभी मामले अब आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं।"

पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 142 क्षेत्रों में मतदान होगा।

इस बीच, रविवार रात को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के तबादले का आदेश दिया और यह निर्देश दिया कि दोनों चुनाव संबंधी कार्यों में शामिल नहीं होंगे। दुष्यन्त नरियाला ने चक्रवर्ती की जगह ली है, वहीं संघमित्रा घोष ने मीणा का स्थान लिया है।

Point of View

NationPress
18/03/2026

Frequently Asked Questions

पश्चिम बंगाल में चुनाव कब होंगे?
पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे।
आचार संहिता लागू होने से क्या होता है?
आचार संहिता लागू होने पर राज्य सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कोई प्रशासनिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती।
कितने अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई गई है?
ईसीआई ने 11 आईएएस और 109 डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई है।
चुनाव आयोग के आदेशों का क्या महत्व है?
चुनाव आयोग के आदेशों का महत्व इसलिए है कि वे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं।
तबादलों से संबंधित निर्णय किसके अधिकार में हैं?
तबादलों से संबंधित सभी निर्णय अब चुनाव आयोग के अधिकार में हैं।
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