30 जून 2026
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शशांक सिंह और रिटायर्ड IPS पिता पर भोपाल में रसोइए से मारपीट का मामला दर्ज

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शशांक सिंह और रिटायर्ड IPS पिता पर भोपाल में रसोइए से मारपीट का मामला दर्ज

सारांश

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह पर भोपाल में रसोइए विपेंद्र सिंह तोमर ने मारपीट, गाली-गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। रतिबाद पुलिस ने BNS की तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

मुख्य बातें

भोपाल की रतिबाद पुलिस ने 30 जून 2026 को शशांक सिंह (पंजाब किंग्स) और उनके पिता शैलेश सिंह (रिटायर्ड स्पेशल DG) के खिलाफ FIR दर्ज की।
शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह तोमर ने 28 जून को मारपीट, अपशब्द और जबरदस्ती घर से निकालने का आरोप लगाया।
तोमर को ₹15,000 प्रतिमाह वेतन और रहने-खाने की सुविधा का वादा किया गया था।
आरोप है कि मोबाइल फोन जब्त किया गया और उससे ₹1,000 ट्रांसफर किए गए।
मामला BNS धाराओं 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत दर्ज; आरोपियों में ड्राइवर मिश्रा भी शामिल।
शैलेश सिंह और शशांक सिंह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं।

भोपाल की रतिबाद पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता, मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल शैलेश सिंह के खिलाफ 30 जून 2026 को मामला दर्ज किया है। परिवार के नीलबाद स्थित बंगले में रसोइए के तौर पर काम करने वाले विपेंद्र सिंह तोमर ने मारपीट, गाली-गलौज और जबरदस्ती मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया है।

मुख्य घटनाक्रम

रीवा जिले के निवासी विपेंद्र सिंह तोमर ने 25 जून को शैलेश सिंह के बंगले में रसोइए के रूप में काम शुरू किया था। उनके अनुसार, उन्हें खाने-पीने और रहने की सुविधा के साथ ₹15,000 प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया गया था। तोमर ने अपनी लिखित शिकायत में कहा, 'सैलरी, खाने और रहने की सुविधा का भरोसा मिलने के बाद मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया और उनके घर पर ही रहने लगा।'

शिकायत के अनुसार, कुछ दिनों बाद तोमर को उनके काम में कमियाँ बताते हुए उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। तोमर का कहना है कि 28 जून को नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने शैलेश सिंह से अपना मोबाइल वापस माँगा, परंतु उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद वे अपने कमरे में चले गए।

मारपीट का आरोप

विपेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि 'शैलेश सिंह, उनके बेटे शशांक सिंह और उनके ड्राइवर मेरे कमरे में आए, मुझे अपशब्द कहे और हाथों व घूंसों से मारपीट करने लगे। मुझे पीटने के बाद उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया।' शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन से ₹1,000 ट्रांसफर किए और कहा कि यह खाने-रहने के खर्च के एवज में है। घटना के बाद तोमर अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे और मामला दर्ज कराया।

कानूनी कार्रवाई

रतिबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर — जिसकी पहचान मिश्रा के रूप में हुई है — के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शैलेश सिंह मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डीजी हैं, जो इस मामले को और अधिक संवेदनशील बनाता है।

आरोपियों का पक्ष

रिटायर्ड IPS अधिकारी शैलेश सिंह से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शशांक सिंह की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आरोप कथित हैं और न्यायालय में साबित नहीं हुए हैं।

क्या होगा आगे

पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की विस्तृत जाँच कर रही है। यह देखना होगा कि क्या न्यायालय इस मामले में आगे की कार्रवाई का आदेश देता है। शशांक सिंह IPL में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं और यह मामला उनके क्रिकेट करियर पर भी असर डाल सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

सत्ता और विशेषाधिकार के दुरुपयोग के व्यापक प्रश्न उठाता है। घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा भारत में अभी भी कमज़ोर है और ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता अक्सर दबाव का सामना करते हैं। जाँच की निष्पक्षता इसलिए भी परखी जाएगी क्योंकि आरोपी स्वयं पुलिस महकमे से जुड़े रहे हैं।
RashtraPress
30 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शशांक सिंह और उनके पिता पर क्या आरोप लगे हैं?
रसोइए विपेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और ड्राइवर मिश्रा ने उनके साथ मारपीट की, अपशब्द कहे, मोबाइल फोन छीना और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल दिया। यह घटना 28 जून 2026 को भोपाल के नीलबाद स्थित बंगले में कथित तौर पर हुई।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
रतिबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपियों — शैलेश सिंह, शशांक सिंह और ड्राइवर मिश्रा — को FIR में नामजद किया गया है।
शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह तोमर कौन हैं?
विपेंद्र सिंह तोमर रीवा जिले के निवासी हैं, जो 25 जून 2026 को शैलेश सिंह के भोपाल स्थित बंगले में रसोइए के रूप में काम करने आए थे। उन्हें ₹15,000 प्रतिमाह वेतन और रहने-खाने की सुविधा का वादा किया गया था।
शशांक सिंह के पिता शैलेश सिंह कौन हैं?
शैलेश सिंह मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल (DG) हैं। उनके खिलाफ दर्ज यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वे स्वयं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं।
क्या आरोपियों ने इस मामले पर कोई बयान दिया है?
अभी तक शैलेश सिंह या शशांक सिंह की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोप न्यायालय में अभी साबित नहीं हुए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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