क्या टैसमैक मामले में आकाश भास्करन को मिली राहत?

सारांश
Key Takeaways
- आकाश भास्करन को टैसमैक मामले में राहत मिली है।
- ईडी ने नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया।
- कोर्ट ने सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित किया है।
- ईडी को आकाश और विक्रम के घरों पर चिपकाए गए नोटिस हटाने होंगे।
- आकाश ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
मुंबई, १८ जून (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन को महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है। मद्रास उच्च न्यायालय में बुधवार को हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आकाश और व्यवसायी विक्रम के खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया।
ईडी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फिल्म निर्माता को लौटाएगा।
इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एस. रमेश की बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए ईडी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनके द्वारा सील किए गए सिमेनचेरी स्थित कार्यालय और पोज गार्डन स्थित फ्लैट के नोटिस में कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार नहीं है।
ईडी के वकील ने तर्क दिया था कि नोटिस केवल इसी उद्देश्य से दिए गए थे कि निर्माता जांच में सहयोग करें, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि नोटिस की भाषा स्पष्ट रूप से ईडी की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगाती है।
न्यायालय ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे और सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई अब लगभग एक महीने बाद होगी। ईडी ने स्पष्ट किया है कि वह आकाश और विक्रम के घरों पर चिपकाए गए नोटिस हटा लेगा और जब्त किए गए उपकरण वापस कर देगा।
आकाश भास्करन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ १४ जून को मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इस मामले में ईडी ने आकाश और विक्रम के घरों पर नोटिस चिपकाए थे और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की कोई निश्चित तारीख नहीं दी है, जिसका अर्थ है कि मामले पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सुनवाई बाद में होगी।