अहमदाबाद में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन: गुजरात हाईकोर्ट की सराहना
सारांश
Key Takeaways
- अहमदाबाद का प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अभियान.
- गुजरात हाईकोर्ट की सराहना.
- अन्य नगरपालिकाओं के लिए प्रेरणा.
- नागरिकों की भागीदारी की आवश्यकता.
- स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण.
अहमदाबाद, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। अहमदाबाद शहर को “प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त शहर” में तब्दील करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान की गुजरात उच्च न्यायालय ने सराहना की है। हाल ही में दिए गए आदेश में, गुजरात उच्च न्यायालय ने एएमसी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए राज्य की अन्य बड़ी नगरपालिकाओं को भी इस दिशा में कार्य करने की सलाह दी है।
गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में ठोस कचरा प्रबंधन, जब्त किए गए प्लास्टिक कचरे का निस्तारण, प्लास्टिक सामग्री के अपसाइक्लिंग और सीमेंट उद्योगों तथा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स में इसके उपयोग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। इसके साथ ही, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) के पालन और पंजीकृत रिसाइक्लर्स से संबंधित जानकारी भी न्यायालय के समक्ष रखी गई थी।
इस प्रस्तुति के आधार पर, गुजरात उच्च न्यायालय ने एएमसी द्वारा शहर में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के सफल क्रियान्वयन और कचरे के संग्रहण एवं प्रोसेसिंग के लिए किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य की अन्य प्रमुख नगरपालिकाओं जैसे सूरत, राजकोट, और वडोदरा को भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मॉडल का अनुसरण करते हुए सक्रिय कदम उठाने का सुझाव दिया है।
वर्तमान में, अहमदाबाद शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए एएमसी द्वारा सघन जांच अभियान और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक थैलियों और 60 जीएसएम से कम मोटाई वाली नॉन-वुवन कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
इन नियमों के प्रभावी अमल के लिए शहर के सभी 48 वार्डों में स्वच्छता स्क्वॉड द्वारा प्रतिदिन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक कुल 1,48,413 व्यक्तियों और इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं और लगभग 4.29 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त, नियमों का उल्लंघन करने वाले 20,926 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और 9,626 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया है।
खाद्य बाजारों, किराना दुकानों, फेरीवालों और सब्जी एवं फल बाजारों पर विशेष ध्यान देते हुए सप्ताह में दो बार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 1,000 रुपए, दूसरी बार 3,000 रुपए और तीसरी या उससे अधिक बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करने या बड़े पैमाने पर उसकी बिक्री करने वाली इकाइयों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के सभी जागरूक नागरिकों, व्यापारी संगठनों और फेरीवालों से विनम्र अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त शहर देने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करके कपड़े के थैले अपनाएं। यह अभियान केवल जुर्माना वसूलने के लिए नहीं, बल्कि शहर को वास्तव में स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई है।