12 अगस्त 2026
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चेन्नई कॉर्पोरेशन का निर्देश: 30 सितंबर तक जमा करें प्रोफेशनल टैक्स, चूक पर दंडात्मक कार्रवाई

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चेन्नई कॉर्पोरेशन का निर्देश: 30 सितंबर तक जमा करें प्रोफेशनल टैक्स, चूक पर दंडात्मक कार्रवाई

सारांश

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सभी नियोक्ताओं को 30 सितंबर तक प्रोफेशनल टैक्स जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। ₹21,000 तक की छह माह की आय को छूट, अधिकतम टैक्स ₹1,250। चूक पर कानूनी कार्रवाई तय।

मुख्य बातें

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने 30 सितंबर 2026 को अगस्त माह के प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि घोषित की।
छह महीने की कुल आय ₹21,000 तक के कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से पूर्ण छूट।
2024-25 से लागू नए ढाँचे के तहत अधिकतम प्रोफेशनल टैक्स ₹1,250 प्रति छह माह; सर्वोच्च स्लैब ₹75,000 से अधिक आय पर।
नियोक्ताओं को फॉर्म-14 और फॉर्म-15 नामित ई-मेल पते पर जमा करने अनिवार्य; इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी होगी।
समय-सीमा का उल्लंघन करने पर तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने 12 अगस्त 2026 को शहर की सीमा के भीतर कार्यरत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को अनिवार्य निर्देश जारी किया है कि वे अगस्त माह के लिए पात्र कर्मचारियों के वेतन से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करें और यह राशि 30 सितंबर 2026 तक नगर निकाय में अनिवार्य रूप से जमा कराएँ। समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर लागू नगरपालिका कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कानूनी आधार और प्रावधान

यह निर्देश तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 117-सी और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स, 2023 के नियम 277(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। प्रोफेशनल टैक्स कर्मचारियों की कुल आय के आधार पर प्रत्येक छह महीने में वसूला जाता है। गौरतलब है कि यह कर केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो प्रोफेशनल टैक्स के नियामक दायरे में आते हैं।

टैक्स स्लैब और छूट की सीमा

जिन कर्मचारियों की छह महीने की कुल आय ₹21,000 तक है, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स से पूर्ण छूट प्राप्त है। इससे अधिक आय वाले कर्मचारियों पर GCC द्वारा निर्धारित आय-स्लैब के अनुसार कर लागू होता है। 2024-25 वित्तीय वर्ष से लागू नए टैक्स ढाँचे के तहत, किसी भी छह महीने की अवधि के लिए अधिकतम प्रोफेशनल टैक्स ₹1,250 निर्धारित है। सर्वोच्च स्लैब उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी छह माह की आय ₹75,000 से अधिक है।

नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया

GCC ने नियोक्ताओं को स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है। नियम 278 के तहत नियोक्ताओं को फॉर्म-14 (रिकवरी रिटर्न) और फॉर्म-15 (कर्मचारियों से की गई प्रोफेशनल टैक्स कटौती का विवरण) दोनों जमा करने अनिवार्य हैं। पूर्ण दस्तावेज़ प्रोफेशनल टैक्स के लिए नामित ई-मेल पते पर भेजने होंगे, जिसके बाद कॉर्पोरेशन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक आधिकारिक रसीदें जारी की जाएंगी।

चूक पर दंड का प्रावधान

GCC ने सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्मचारियों की आय की जानकारी सत्यापित करें, समय पर कटौती सुनिश्चित करें और बिना विलंब के आवश्यक रिटर्न दाखिल करें। नगर निकाय ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 की समय-सीमा तक टैक्स कटौती या जमा करने में विफल रहने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध लागू नगरपालिका कानूनों और नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आगे क्या

यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब नगर निकाय अपने राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चेन्नई के सभी सरकारी और निजी नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 30 सितंबर 2026 से पहले अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली चुनौती छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों की जागरूकता और तकनीकी तैयारी है। फॉर्म-14 और फॉर्म-15 की ई-मेल आधारित प्रक्रिया उन नियोक्ताओं के लिए बाधा बन सकती है जो अभी भी कागज़ी कार्यवाही पर निर्भर हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ₹1,250 की अधिकतम सीमा 2024-25 से लागू हुई है — इसका व्यापक प्रचार-प्रसार न हो तो अनुपालन की खाई बनी रहेगी।
RashtraPress
12 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेन्नई में प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2026 के प्रोफेशनल टैक्स के लिए 30 सितंबर 2026 को अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस तिथि तक नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर राशि नगर निकाय में जमा करानी होगी।
किन कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट मिली है?
जिन कर्मचारियों की छह महीने की कुल आय ₹21,000 या उससे कम है, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स से पूर्ण छूट प्राप्त है। इससे अधिक आय वाले कर्मचारियों पर GCC के निर्धारित स्लैब के अनुसार कर लागू होता है।
चेन्नई में प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम राशि कितनी है?
2024-25 वित्तीय वर्ष से लागू नए टैक्स ढाँचे के तहत किसी भी छह माह की अवधि के लिए अधिकतम प्रोफेशनल टैक्स ₹1,250 है। सर्वोच्च स्लैब उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी छह माह की आय ₹75,000 से अधिक है।
नियोक्ताओं को प्रोफेशनल टैक्स जमा करने के लिए कौन-से फॉर्म भरने होंगे?
नियोक्ताओं को नियम 278 के तहत फॉर्म-14 (रिकवरी रिटर्न) और फॉर्म-15 (कर्मचारियों से की गई कटौती का विवरण) दोनों भरकर GCC के नामित ई-मेल पते पर भेजने होंगे। इसके बाद कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक आधिकारिक रसीद जारी करेगा।
समय-सीमा तक प्रोफेशनल टैक्स न जमा करने पर क्या होगा?
GCC ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 तक टैक्स कटौती या जमा करने में विफल रहने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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