श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ड्रग तस्कर की ₹1.2 करोड़ की संपत्ति जब्त, हजरतबल में मकान अटैच
सारांश
मुख्य बातें
श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले में ₹1.2 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की है। 12 मई 2026 को की गई इस कार्रवाई में श्रीनगर के गासू हजरतबल इलाके में एक दो मंजिला रिहायशी मकान और उससे जुड़ी जमीन को अटैच किया गया है। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति अवैध नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी।
किसकी है जब्त संपत्ति
जब्त की गई संपत्ति मकसूद हुसैन खान की बताई जा रही है, जो मूल रूप से बांडे लेन हजरतबल का निवासी है और हाल तक गासू हजरतबल में रह रहा था। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन निगीन द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत अंजाम दी गई है।
किन मामलों के आधार पर हुई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन निगीन और पुलिस स्टेशन गांदरबल में दर्ज दो अलग-अलग एफआईआर के आधार पर की गई। दोनों मामलों में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत जांच चल रही थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ने नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से यह संपत्ति बनाई थी।
अटैचमेंट आदेश का असर
पुलिस द्वारा जारी अटैचमेंट आदेश के बाद अब मकसूद हुसैन खान इस मकान और जमीन को न बेच सकेगा, न किराए पर दे सकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी दे पाएगा। संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम ड्रग तस्करों की आर्थिक जड़ें काटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
अभियान जारी रहेगा: पुलिस
श्रीनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान लगातार जारी रहेगा और ड्रग तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस के साथ साझा करें। यह अभियान जम्मू-कश्मीर को नशे के जाल से मुक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।