श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर की ₹1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त, 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान के तहत कार्रवाई

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर की ₹1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त, 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान के तहत कार्रवाई

सारांश

'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान में श्रीनगर पुलिस ने एक और बड़ा प्रहार किया है — ड्रग तस्कर निसार अहमद शेख की ₹1.20 करोड़ की तीन मंजिला संपत्ति NDPS एक्ट के तहत जब्त। अप्रैल में ₹1.50 करोड़ की जब्ती के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जो तस्करों की आर्थिक जड़ें काटने की रणनीति को दर्शाती है।

मुख्य बातें

श्रीनगर पुलिस ने 5 मई 2026 को ड्रग तस्कर निसार अहमद शेख की ₹1.20 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की।
कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68-एफ के तहत पुलिस स्टेशन नौहट्टा की टीम ने की।
जब्त संपत्ति में तीन मंजिला नवीनीकृत मकान , किचन ब्लॉक और नौ मरला जमीन शामिल है।
संपत्ति वर्ष 2019 के FIR नंबर 61/2019 (NDPS एक्ट धारा 8/20) में आरोपी के नाम पर दर्ज थी।
अप्रैल 2026 में इसी अभियान के तहत तस्कर बिलाल अहमद पटू की ₹1.50 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है।

श्रीनगर पुलिस ने 5 मई 2026 को जम्मू-कश्मीर में चल रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की ₹1.20 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत पुलिस स्टेशन नौहट्टा की टीम ने की, जो ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जब्त संपत्ति का विवरण

जब्त की गई संपत्ति श्रीनगर के हवाल इलाके के शेख मोहल्ला, कनी देवर निवासी निसार अहमद शेख (पुत्र हबीबुल्लाह शेख) की बताई जा रही है। इस संपत्ति में पूरी तरह नवीनीकृत तीन मंजिला रिहायशी मकान, तीन शौचालयों सहित एक अलग एक मंजिला कंक्रीट किचन ब्लॉक तथा लगभग नौ मरला जमीन शामिल है। पुलिस की जाँच के अनुसार, यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी।

कानूनी आधार

यह कार्रवाई वर्ष 2019 के एफआईआर नंबर 61/2019 — जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज है — में आरोपी के नाम पर दर्ज संपत्ति के आधार पर की गई। जाँच में यह स्थापित होने के बाद कि संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थी, इसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति घोषित कर जब्त किया गया।

अभियान की पृष्ठभूमि और पिछली कार्रवाइयाँ

गौरतलब है कि इसी अभियान के तहत अप्रैल 2026 में श्रीनगर पुलिस ने पुलिस स्टेशन रैनावारी के माध्यम से एक अन्य कुख्यात तस्कर बिलाल अहमद पटू की लगभग ₹1.50 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। उस मामले में 11 मरला जमीन पर बना एक मंजिला रिहायशी मकान जब्त किया गया था। पटू एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई मामलों में आरोपी रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बढ़ा रहा है।

पुलिस की प्रतिक्रिया और आगे की राह

श्रीनगर पुलिस ने इस कार्रवाई को नशे के विरुद्ध अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति का हिस्सा बताया है। पुलिस का कहना है कि ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना इस अभियान का केंद्रीय उद्देश्य है। साथ ही, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे के दुरुपयोग और तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को तत्काल साझा करें ताकि यह अभियान और अधिक प्रभावी बन सके। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

असली परीक्षा यह होगी कि क्या ये मामले अदालत में टिकते हैं और जब्त संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निपटान होता है — जो अतीत में अक्सर अनुत्तरित रहा है।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान क्या है?
यह जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा 100 दिवसीय विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और उपयोग पर लगाम लगाना है। इस अभियान के तहत तस्करों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियाँ भी NDPS एक्ट के तहत जब्त की जा रही हैं।
निसार अहमद शेख की कौन सी संपत्ति जब्त की गई?
श्रीनगर के हवाल इलाके में स्थित तीन मंजिला नवीनीकृत रिहायशी मकान, एक मंजिला कंक्रीट किचन ब्लॉक और लगभग नौ मरला जमीन जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹1.20 करोड़ बताई जा रही है। यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी।
NDPS एक्ट की धारा 68-एफ क्या है?
यह धारा पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है। इसके तहत जब यह साबित हो जाता है कि संपत्ति अवैध तस्करी की कमाई से खरीदी गई है, तो उसे अवैध रूप से अर्जित घोषित कर जब्त किया जा सकता है।
इस अभियान के तहत अब तक कितनी संपत्ति जब्त हो चुकी है?
अप्रैल और मई 2026 में श्रीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल लगभग ₹2.70 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अप्रैल में बिलाल अहमद पटू की ₹1.50 करोड़ और मई में निसार अहमद शेख की ₹1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
आम जनता इस अभियान में कैसे सहयोग कर सकती है?
श्रीनगर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशे के दुरुपयोग या तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन के माध्यम से साझा करें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम कल
  2. 6 दिन पहले
  3. 2 सप्ताह पहले
  4. 2 सप्ताह पहले
  5. 4 महीने पहले
  6. 4 महीने पहले
  7. 5 महीने पहले
  8. 5 महीने पहले