श्रीनगर में ड्रग तस्करों की ₹8 करोड़ की 10 संपत्तियाँ जब्त, नौहट्टा में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
श्रीनगर पुलिस ने 20 जुलाई 2026 को 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नौहट्टा इलाके में कुख्यात ड्रग तस्करों की ₹8 करोड़ की अनुमानित कीमत वाली 10 अचल संपत्तियाँ जब्त कीं। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई, जिसका उद्देश्य ड्रग नेटवर्क की वित्तीय नींव को ध्वस्त करना है।
कौन-सी संपत्तियाँ हुईं जब्त
पुलिस ने हावल निवासी सज्जाद अहमद शेख का ₹85 लाख कीमत का दो मंजिला घर सीज किया। इसके अलावा हाजरा बेगम का दो मंजिला रिहायशी मकान (₹55 लाख), जहूर अहमद शेख उर्फ गुल्लू का चार मंजिला मकान (₹75 लाख), फहमीदा उर्फ फंबा का एक मंजिला घर (₹55 लाख), अब्दुल अहद शेख का दो मंजिला मकान (₹75 लाख) और गुलाम नबी शेख का तीन मंजिला रिहायशी घर (₹90 लाख) भी जब्त किए गए।
इसके अतिरिक्त, अल्ताफ अहमद शेख का ₹90 लाख का मकान, हैदर अली वानी का दो मंजिला घर (₹85 लाख), शकील अहमद शेख का तीन मंजिला रिहायशी मकान (₹95 लाख) और मंजूर अहमद शेख का दो मंजिला घर (₹95 लाख) भी इस कार्रवाई में जब्त किए गए।
कार्रवाई का उद्देश्य
पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से ये संपत्तियाँ खड़ी की थीं। NDPS एक्ट के तहत संपत्तियाँ जब्त कर ड्रग नेटवर्क के वित्तीय ढाँचे को कमज़ोर करना और अपराधियों को अवैध व्यापार के लाभ से वंचित करना इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य है। गौरतलब है कि यह अभियान जम्मू-कश्मीर में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
अभियान की पृष्ठभूमि
यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नशा तस्करी के खिलाफ कठोर रुख अपनाया हुआ है। 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत पुलिस न केवल तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी निशाना बना रही है — जो आर्थिक निरोध की एक प्रभावी रणनीति मानी जाती है।
जनता से अपील
श्रीनगर पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कोई भी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से साझा करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आने वाले दिनों में इस अभियान के और तेज़ होने की संभावना है।