श्रीनगर में ड्रग तस्करों पर शिकंजा: ₹2 करोड़ की अवैध संपत्तियाँ जब्त, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत 30 मई 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्तियाँ जब्त की हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹2 करोड़ बताई जा रही है। यह कार्रवाई श्रीनगर के अलग-अलग क्षेत्रों में दर्ज मामलों की जाँच के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से की गई।
मुख्य घटनाक्रम
पहले मामले में बेमिना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी की लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। जाँच में सामने आया कि बेमिना स्थित एक दो मंजिला मकान और उसके आसपास की जमीन कथित तौर पर ड्रग तस्करी से कमाई गई रकम से खरीदी गई थी।
दूसरे मामले में एक अन्य आरोपी की लगभग ₹50 लाख अनुमानित मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत पहले से दर्ज एक पुराने मामले की जाँच के आधार पर की गई।
कानूनी आधार और प्रक्रिया
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामलों में जब्ती पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और संबंधित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद की गई है। जाँच में यह स्थापित हुआ कि ये संपत्तियाँ अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। NDPS एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त है।
अभियान का उद्देश्य
यह कार्रवाई नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान का हिस्सा है, जिसका मुख्य लक्ष्य ड्रग नेटवर्क को उसकी आर्थिक जड़ों से कमजोर करना है। गौरतलब है कि केवल तस्करों को गिरफ्तार करने के बजाय उनकी अवैध संपत्तियाँ जब्त करना एक अधिक प्रभावी रणनीति मानी जाती है, क्योंकि इससे नेटवर्क की वित्तीय ताकत सीधे तोड़ी जाती है।
पुलिस की अपील और आगे की कार्रवाई
श्रीनगर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी ड्रग तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान जम्मू-कश्मीर में नशे की समस्या से निपटने की दिशा में एक निरंतर प्रयास का हिस्सा है।