5 सितंबर 2026
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श्रीनगर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: ₹4 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ और वाहन जब्त

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श्रीनगर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: ₹4 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ और वाहन जब्त

सारांश

श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करों की ₹4 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ और वाहन जब्त कर नेटवर्क की आर्थिक जड़ों पर सीधा प्रहार किया। लाल बाजार और खानयार थानों की यह संयुक्त कार्रवाई 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' की सबसे बड़ी संपत्ति-जब्ती कार्रवाइयों में से एक है।

मुख्य बातें

श्रीनगर पुलिस ने 5 जून 2026 को नशा तस्करों की ₹4 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियाँ और वाहन जब्त किए।
लाल बाजार थाने ने आरोपी आदिल अहमद धोबी का 9 मरला भूखंड पर बना दो मंजिला मकान और वाहन जब्त किया; आरोपी अर्शीद अहमद शेख की कार भी जब्त।
खानयार पुलिस ने आरोपी ओवैस हुसैन मीर की लगभग ₹2 करोड़ मूल्य की दो मंजिला इमारत और 12 मरला जमीन जब्त की।
सभी कार्रवाइयाँ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गईं।
पुलिस ने नागरिकों से 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' में सहयोग की अपील की है।

श्रीनगर पुलिस ने 5 जून 2026 को नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत नशा तस्करी के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए ₹4 करोड़ से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ तथा वाहन जब्त किए। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत लाल बाजार और खानयार पुलिस थानों द्वारा अलग-अलग मामलों में अंजाम दी गई।

लाल बाजार थाने की कार्रवाई

लाल बाजार पुलिस थाने ने आरोपी आदिल अहमद धोबी, निवासी सिख बाग, लाल बाजार की 9 मरला भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के अंतर्गत जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से मामला दर्ज है। कार्रवाई के दौरान उससे जुड़ा एक वाहन भी जब्त किया गया।

इसी थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में आरोपी अर्शीद अहमद शेख, निवासी हाका बाजार, की कार को भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार यह वाहन नशा तस्करी गतिविधियों से जुड़ा था।

खानयार पुलिस की कार्रवाई

खानयार पुलिस ने एक अलग कार्रवाई में आरोपी ओवैस हुसैन मीर, निवासी तंगबाग, खानयार, की लगभग ₹2 करोड़ मूल्य की दो मंजिला रिहायशी इमारत और 12 मरला जमीन जब्त की। जाँच में सामने आया कि यह संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी। सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत जब्त किया गया।

तस्करी नेटवर्क की आर्थिक जड़ें कमजोर करने का लक्ष्य

पुलिस के अनुसार, जब्त की गई समस्त संपत्तियों और वाहनों का कुल मूल्य ₹4 करोड़ से अधिक है। यह कार्रवाई जिले में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क की आर्थिक नींव को कमजोर करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गौरतलब है कि संपत्ति जब्ती की यह रणनीति तस्करों को उनके अवैध मुनाफे से वंचित कर अपराध को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाने पर केंद्रित है।

सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया

श्रीनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध से कमाई करने वालों को उनके अवैध लाभ से वंचित किया जा सके। यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन नशे की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है।

आम जनता से अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' को सफल बनाने में सहयोग दें और नशा तस्करी या मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें। आने वाले दिनों में इस अभियान के और तेज होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

आलोचकों का कहना है कि जब्त संपत्तियों के दीर्घकालिक प्रबंधन और पारदर्शिता पर अक्सर पर्याप्त निगरानी नहीं होती। असली परीक्षा यह है कि क्या ये कार्रवाइयाँ केवल प्रतीकात्मक रहती हैं या तस्करी नेटवर्क के पुनर्गठन को वास्तव में रोक पाती हैं। जम्मू-कश्मीर में नशे की समस्या की गहराई को देखते हुए, इस अभियान की सफलता निरंतरता और जन-सहभागिता दोनों पर निर्भर करेगी।
RashtraPress
5 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करों की कितनी संपत्ति जब्त की?
श्रीनगर पुलिस ने 5 जून 2026 को नशा तस्करी के आरोपियों की ₹4 करोड़ से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ तथा वाहन जब्त किए। यह कार्रवाई लाल बाजार और खानयार पुलिस थानों द्वारा अलग-अलग मामलों में की गई।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ क्या है?
एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट की धारा 68-एफ पुलिस को नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देती है। इस प्रावधान के तहत अदालत की मंजूरी से आरोपी की अवैध आय से बनी संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है।
इस कार्रवाई में किन आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई?
इस कार्रवाई में तीन आरोपियों की संपत्तियाँ जब्त की गईं — आदिल अहमद धोबी (सिख बाग, लाल बाजार) का दो मंजिला मकान व वाहन, अर्शीद अहमद शेख (हाका बाजार) की कार, और ओवैस हुसैन मीर (तंगबाग, खानयार) की लगभग ₹2 करोड़ मूल्य की दो मंजिला इमारत व 12 मरला जमीन।
नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान क्या है?
नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है। इस अभियान के तहत तस्करों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियाँ जब्त कर नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है।
क्या यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी?
हाँ, श्रीनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करें।
राष्ट्र प्रेस
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