फर्जी सर्विस बुक घोटाला: J&K क्राइम ब्रांच ने बांदीपोरा मामले में दाखिल की चार्जशीट

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फर्जी सर्विस बुक घोटाला: J&K क्राइम ब्रांच ने बांदीपोरा मामले में दाखिल की चार्जशीट

सारांश

J&K क्राइम ब्रांच की EOW ने PDD में फर्जी सर्विस बुक और जाली नियुक्ति आदेश के जरिए नौकरी हथियाने के मामले में बारामूला एंटी-करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फोरेंसिक जांच में दस्तावेज़ों की जालसाजी साबित हुई। तीन आरोपियों पर RPC की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

Key Takeaways

  • जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की EOW ने FIR नंबर 46/2023 में एंटी-करप्शन कोर्ट, बारामूला में चार्जशीट दाखिल की।
  • नासिर अहमद मीर ने 1994 के SRO-43 के तहत जाली नियुक्ति आदेश से PDD में नौकरी हासिल की थी।
  • KPDCL कर्मचारी मुश्ताक अहमद मलिक ने फर्जी सर्विस बुक तैयार की, जिसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच ने की।
  • दिवंगत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 2009 में बिना सत्यापन के नियुक्ति के तीन साल बाद वेतन जारी करवाया।
  • आरोपियों पर RPC धारा 420, 468, 471, 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा।
  • तहसीलदार सत्यापन में मीर SRO-43 के लिए अपात्र पाए गए थे।

श्रीनगर, 25 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) में फर्जी सर्विस बुक और जाली नियुक्ति आदेश के जरिए सरकारी नौकरी हथियाने के मामले में एंटी-करप्शन कोर्ट, बारामूला में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट FIR नंबर 46/2023 के तहत दर्ज मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध पेश की गई है, जिनमें एक दिवंगत पूर्व सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा प्रकरण एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फर्जी नियुक्तियों का गंभीर आरोप लगाया गया था। जांच में सामने आया कि कुनान बाबागुंड, बांदीपोरा निवासी नासिर अहमद मीर ने एक जाली नियुक्ति आदेश के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की, जिसे कथित तौर पर 1994 के SRO-43 के तहत जारी बताया गया था।

जांच टीम ने पाया कि वह नियुक्ति आदेश सरकारी अभिलेखों में कहीं भी मौजूद नहीं था, जिससे उसकी प्रामाणिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया। यह खुलासा इस बात का संकेत था कि दस्तावेज़ पूरी तरह मनगढ़ंत थे।

जाली दस्तावेज़ और आरोपियों की भूमिका

अरागम, बांदीपोरा निवासी और KPDCL में कार्यरत मुश्ताक अहमद मलिक, जो उस समय सीनियर असिस्टेंट के पद पर थे, ने नासिर अहमद मीर के लिए एक जाली सर्विस बुक तैयार की। इस सर्विस बुक में गलत तरीके से दर्ज किया गया कि मीर की नियुक्ति SRO-43 के अंतर्गत हुई है।

फोरेंसिक जांच ने इस बात की पुष्टि की कि सर्विस बुक की सभी प्रविष्टियां और हस्ताक्षर मुश्ताक अहमद मलिक के ही हैं। इसके अतिरिक्त, कथित नियुक्ति आदेश के जारी होने से संबंधित कोई भी सरकारी डिस्पैच या रसीद का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

उस समय के तहसीलदार, बांदीपोरा द्वारा किए गए सत्यापन से भी यह स्पष्ट हुआ कि नासिर अहमद मीर SRO-43 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र ही नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार की परिस्थितियां इस श्रेणी की अर्हता को पूरा नहीं करती थीं।

दिवंगत अधिकारी की संलिप्तता

जांच में यह भी उजागर हुआ कि KPDCL/ED सुंबल के एक दिवंगत पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो जम्मू के निवासी थे, ने 2009 में — यानी कथित नियुक्ति की तारीख के तीन वर्ष से भी अधिक समय बाद — बिना किसी उचित सत्यापन के नासिर अहमद मीर का वेतन जारी करवाने में मदद की।

यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद वेतन स्वीकृत करना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के विरुद्ध था और इसमें जानबूझकर की गई अनदेखी की संभावना स्पष्ट दिखती है।

आरोप और कानूनी कार्रवाई

जांच में आरोपियों के बीच एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर कृत्य शामिल हैं। तदनुसार आरोपियों पर RPC की धारा 420, 468, 471 और 120-B के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा। चार्जशीट को न्यायिक निर्णय के लिए एंटी-करप्शन कोर्ट, बारामूला में विधिवत जमा कर दिया गया है।

व्यापक संदर्भ और प्रभाव

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में सरकारी विभागों में फर्जी नियुक्तियों के मामले पिछले कुछ वर्षों में लगातार सामने आते रहे हैं। SRO-43 जैसी विशेष श्रेणियां, जो मूल रूप से वंचित परिवारों की मदद के लिए बनाई गई थीं, उनका दुरुपयोग कर अपात्र लोगों को नौकरी दिलाने की यह कोई पहली घटना नहीं है।

क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई उस व्यापक भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का हिस्सा है जो जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासन के बाद से तेज हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्यायिक कार्रवाई न केवल दोषियों को दंडित करती है, बल्कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी पर अंकुश भी लगाती है।

अब सभी की निगाहें एंटी-करप्शन कोर्ट, बारामूला पर टिकी हैं, जहां इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और दोषसिद्धि की स्थिति में आरोपियों को कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है।

Point of View

बल्कि उस व्यापक तंत्रगत विफलता का प्रतीक है जहां SRO-43 जैसी कल्याणकारी योजनाओं को निहित स्वार्थों ने हथियार बना लिया। विडंबना यह है कि जो नीति वंचितों की मदद के लिए बनी थी, उसी का इस्तेमाल अपात्रों को लाभ पहुंचाने में किया गया — और यह तब संभव हुआ जब तीन स्तरों पर — नियुक्ति, दस्तावेज़ीकरण और वेतन स्वीकृति — सभी में मिलीभगत रही। EOW की यह चार्जशीट सिर्फ तीन आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; असली जवाबदेही तब होगी जब यह जांच उन सभी तक पहुंचे जिन्होंने दशकों तक इस फर्जीवाड़े को अनदेखा किया।
NationPress
25/04/2026

Frequently Asked Questions

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने यह चार्जशीट किस मामले में दाखिल की है?
क्राइम ब्रांच की EOW ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फर्जी सर्विस बुक और जाली नियुक्ति आदेश के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में FIR नंबर 46/2023 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट बारामूला की एंटी-करप्शन कोर्ट में पेश की गई है।
इस मामले में कौन-कौन आरोपी हैं?
इस मामले में तीन आरोपी हैं — बांदीपोरा निवासी नासिर अहमद मीर, KPDCL कर्मचारी मुश्ताक अहमद मलिक, और KPDCL/ED सुंबल के एक दिवंगत पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो जम्मू के निवासी थे। तीनों पर आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप हैं।
SRO-43 क्या है और इसका इस मामले से क्या संबंध है?
SRO-43 वर्ष 1994 में जारी एक सरकारी आदेश था जो विशेष परिस्थितियों वाले परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का प्रावधान करता था। इस मामले में नासिर अहमद मीर ने इसी आदेश के तहत जाली नियुक्ति दिखाकर नौकरी हासिल की, जबकि तहसीलदार सत्यापन में वे इसके लिए अपात्र पाए गए।
फोरेंसिक जांच में क्या साबित हुआ?
फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि नासिर अहमद मीर की सर्विस बुक में की गई सभी प्रविष्टियां और हस्ताक्षर मुश्ताक अहमद मलिक के हैं। इसके अलावा कथित नियुक्ति आदेश से संबंधित कोई सरकारी डिस्पैच या रसीद का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा?
आरोपियों पर RPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ का उपयोग) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चलेगा। सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान भी लागू होंगे।
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