15 सितंबर 2026
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मुंबई: गणपति महोत्सव में पुलिस से गाली-गलौज, लालबाग में दंपति पर BNS की तीन धाराओं में FIR

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मुंबई: गणपति महोत्सव में पुलिस से गाली-गलौज, लालबाग में दंपति पर BNS की तीन धाराओं में FIR

सारांश

मुंबई के लालबाग में गणपति महोत्सव के बंदोबस्त के दौरान पुलिस निर्देशों की अनदेखी और अपशब्दों के आरोप में ठाणे के कल्याण निवासी दंपति — सचिन और नम्रता सूर्यवंशी — पर BNS की तीन धाराओं में FIR दर्ज की गई है।

मुख्य बातें

14 सितंबर 2026 की सुबह 7:20 बजे मुंबई के लालबाग में गणपति बंदोबस्त के दौरान घटना घटी।
आरोपी दंपति — सचिन सूर्यवंशी (32) और नम्रता सूर्यवंशी (33) — कल्याण, ठाणे के निवासी हैं।
कालाचौकी पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 223, 296 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की।
शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी शुभांगी बालनाथ शेलके 13 सितंबर की रात से बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात थीं।
महिला पर पुलिसकर्मियों से अपशब्द और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है; मामले की आगे जाँच जारी है।

मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति महोत्सव के दौरान पुलिसकर्मियों से कथित अभद्रता और निर्देशों की अवहेलना के आरोप में एक दंपति के खिलाफ कालाचौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की तीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटना 14 सितंबर 2026 की सुबह करीब 7:20 बजे की बताई जा रही है, जब लालबाग गणपति विसर्जन बंदोबस्त चल रहा था।

मुख्य घटनाक्रम

एफआईआर में दर्ज ब्यौरे के अनुसार, शिकायतकर्ता शुभांगी बालनाथ शेलके, जो मुंबई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, 13 सितंबर की रात से लालबाग गणपति बंदोबस्त में तैनात थीं। 14 सितंबर की सुबह पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े लोगों को आगे बढ़ने की हिदायत दे रहे थे, तभी एक महिला और उनके साथी पुरुष ने निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया।

आरोप है कि महिला ने पुलिसकर्मियों से उलझते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और पुलिस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं। मौके पर मौजूद महिला पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु दोनों नहीं माने।

आरोपियों की पहचान

पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कालाचौकी पुलिस स्टेशन पहुँचाया। पूछताछ में पुरुष की पहचान सचिन शिरथ सूर्यवंशी (32 वर्ष) और महिला की पहचान नम्रता सचिन सूर्यवंशी (33 वर्ष) के रूप में हुई। दोनों का पता कल्याण, ठाणे बताया गया है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR

कालाचौकी पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 223, 296 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। धारा 223 सार्वजनिक सेवक के कार्य में बाधा और अवज्ञा से संबंधित है, जबकि धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने से जुड़ी है। धारा 3(5) संयुक्त आपराधिक आशय से संबंधित प्रावधान है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

गणपति महोत्सव के दौरान मुंबई में लालबाग का क्षेत्र सबसे अधिक भीड़ वाले इलाकों में गिना जाता है, और पुलिस बंदोबस्त अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यह ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीजन में भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस पहले से सतर्क रहती है। गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों से अभद्रता के ऐसे मामले त्योहारों के दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं।

आगे की कार्रवाई

फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की आगे की जाँच कालाचौकी पुलिस स्टेशन कर रहा है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है — बड़े त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन में तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। गणपति महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में जब लाखों की भीड़ सड़कों पर होती है, तो बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके मनोबल को प्रभावित करती हैं। कानूनी कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन असली ज़रूरत नागरिकों में यह जागरूकता लाने की है कि सार्वजनिक सेवा में लगे कर्मियों के साथ अभद्रता न केवल अनैतिक है, बल्कि दंडनीय भी है।
RashtraPress
15 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंबई के लालबाग में दंपति पर FIR क्यों दर्ज की गई?
14 सितंबर 2026 को गणपति महोत्सव के बंदोबस्त के दौरान दंपति ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया और कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए विवाद किया। इसके बाद कालाचौकी पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 223, 296 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई।
आरोपी दंपति कौन हैं और वे कहाँ के रहने वाले हैं?
आरोपी दंपति की पहचान सचिन शिरथ सूर्यवंशी (32 वर्ष) और नम्रता सचिन सूर्यवंशी (33 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों का पता कल्याण शहर, ठाणे बताया गया है।
FIR में कौन-सी BNS धाराएँ लगाई गई हैं?
कालाचौकी पुलिस ने BNS की धारा 223 (सार्वजनिक सेवक के कार्य में बाधा), धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग) और धारा 3(5) (संयुक्त आपराधिक आशय) के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी कौन हैं?
शिकायतकर्ता शुभांगी बालनाथ शेलके मुंबई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और 13 सितंबर की रात से लालबाग गणपति बंदोबस्त में तैनात थीं। उन्होंने ही इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अब इस मामले में आगे क्या होगा?
फिलहाल मामले की जाँच कालाचौकी पुलिस स्टेशन कर रहा है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे की आगे की दिशा तय होगी। BNS की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को सज़ा हो सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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