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महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्षय तृतीया पर 13 बाल विवाहों को रोका

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महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्षय तृतीया पर 13 बाल विवाहों को रोका

सारांश

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्षय तृतीया के अवसर पर 13 बाल विवाहों को रोकने में सफलता पाई। इस अभियान में सरकारी अधिकारियों की सक्रियता से समाज को बाल विवाह के खिलाफ एक सशक्त संदेश मिला।

मुख्य बातें

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 13 बाल विवाहों को रोका।
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की संख्या बढ़ने की संभावना होती है।
सरकारी अधिकारियों की सक्रियता से बाल विवाह रोकने में सफलता मिली।
जागरूकता अभियान चलाकर समाज को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।
विवाह हॉल और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मुंबई, 21 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर कई बाल विवाहों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। राज्य की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने बताया कि विभाग ने राज्यभर में कुल 13 बाल विवाहों को रुकवाने में सफलता हासिल की।

अक्षय तृतीया को साढ़े तीन शुभ अवसरों में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इसीलिए बाल विवाह एवं सामूहिक विवाहों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग पहले से ही सतर्क था।

इस संदर्भ में, बोर्दिकर की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सचिव, आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी शामिल हुए। सभी एजेंसियों को बाल विवाह रोकने के लिए तत्पर रहने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

इसके बाद, राज्य के हर जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, बाल हेल्पलाइन 1098, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम बाल संरक्षण समितियों और अन्य संगठनों के माध्यम से कीर्तन, भागवत, नुक्कड़ नाटक, पदयात्रा, पोस्टर और स्टिकर जैसे कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए प्रयास किए गए और हर घर में जागरूकता फैलाने की प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया।

बाल विवाहों को रोकने के लिए नागरिकों को यह भी बताया गया कि विवाह हॉल के मालिक, वजंत्री दल, पुजारी और संबंधित रिश्तेदारों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न स्थानों पर बाल विवाहों को रोकने में सफलता मिली है, जिनमें रायगढ़ में 1, अहिल्यानगर में 5, बुलढाणा में 1, यवतमाल में 2, छत्रपति संभाजीनगर में 1, धराशिव में 2 और परभणी में 1 स्थान शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने कहा कि प्रशासन ने अक्षय तृतीया के दिन राज्यभर में हो रहे बाल विवाहों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रभावी कार्रवाई के जरिए समाज को बाल विवाह की बुराई के खिलाफ एक ठोस संदेश मिला है, और भविष्य में ऐसे अभियानों को और भी प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस तरह की पहलें समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला एवं बाल विकास विभाग ने कितने बाल विवाह रोके?
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुल 13 बाल विवाहों को रोका।
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह क्यों बढ़ते हैं?
अक्षय तृतीया को शुभ अवसर माना जाता है, जिससे इस दिन बाल विवाहों की संख्या बढ़ने की संभावना होती है।
बाल विवाह रोकने के लिए क्या उपाय किए गए?
जागरूकता अभियान, ऑनलाइन बैठक और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बाल विवाह रोकने के उपाय किए गए।
क्या विवाह हॉल और पुजारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?
जी हां, विवाह हॉल के मालिक, वजंत्री दल, पुजारी और रिश्तेदारों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह की बुराई के खिलाफ समाज को जागरूक करना और रोकथाम करना है।
राष्ट्र प्रेस
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