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कस्तूरीरंगन रिपोर्ट से मालेनाडू किसानों को डर नहीं: कर्नाटक सरकार का भरोसा, 1,576 गांव दांव पर

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कस्तूरीरंगन रिपोर्ट से मालेनाडू किसानों को डर नहीं: कर्नाटक सरकार का भरोसा, 1,576 गांव दांव पर

सारांश

केंद्र की सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना ने कर्नाटक के 1,576 गांवों और 20,668 वर्ग किमी को ईएसए घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री मधु बंगारप्पा ने साफ कहा — कर्नाटक विधानसभा पहले ही इस रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है, और राज्य सरकार इसे लागू नहीं होने देगी।

मुख्य बातें

मंत्री मधु बंगारप्पा ने 26 अगस्त 2026 को मालेनाडू के किसानों को आश्वस्त किया कि कस्तूरीरंगन रिपोर्ट कर्नाटक में लागू नहीं होगी।
केंद्र की सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना में कर्नाटक के 1,576 गांवों और 20,668 वर्ग किलोमीटर को ईएसए घोषित करने का प्रस्ताव है।
अकेले शिवमोग्गा जिले के 484 गांव प्रस्तावित ईएसए सूची में शामिल हैं।
कर्नाटक विधानसभा पहले ही इस रिपोर्ट को खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को सूचित कर चुकी है।
शिवकुमार ने भी ड्राफ्ट अधिसूचना का विरोध करने के सरकार के फैसले की पुष्टि की है।

कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री तथा शिवमोग्गा के प्रभारी मंत्री मधु बंगारप्पा ने 26 अगस्त 2026 को मालेनाडू क्षेत्र के किसानों को स्पष्ट आश्वासन दिया कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) अधिसूचना कर्नाटक में लागू नहीं होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना के बाद किसानों में उपजी बेचैनी को देखते हुए यह बयान आया है।

केंद्र की अधिसूचना और राज्य का विरोध

केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट में कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करते हुए सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक के 1,576 गांवों को मिलाकर 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें अकेले शिवमोग्गा जिले के 484 गांव शामिल हैं।

बंगारप्पा ने एक वीडियो बयान में कहा कि यह अधिसूचना 'निंदनीय' है और राज्य सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा पहले ही इस रिपोर्ट को खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इसकी आधिकारिक सूचना केंद्र को दी जा चुकी है — इसके बावजूद केंद्र ने नई ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की।

किसानों की चिंता और सरकार का आश्वासन

प्रस्तावित ईएसए सीमा में आबादी वाले इलाकों और कृषि भूमि को शामिल किए जाने से मालेनाडू के किसानों में स्वाभाविक आशंका पैदा हुई है। बंगारप्पा ने स्पष्ट किया कि 'हमारी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे मालेनाडू के किसानों के हितों पर असर पड़े। हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा की जाएगी।'

उन्होंने यह भी बताया कि वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विधानसभा में इस विषय पर आधिकारिक बयान दे चुके हैं, जो राज्य के विरोध की स्थिति को और पुख्ता करता है।

विधायकों की भूमिका और राजनीतिक संदर्भ

बंगारप्पा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.वी. देशपांडे और विधायकों भीमन्ना टी. नाइक, टी.डी. राजेगौड़ा, एच.डी. थम्मैया तथा ए.एस. पोन्नान्ना ने विधानसभा के भीतर और बाहर यह मुद्दा उठाया था। यह ऐसे समय में आया है जब विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है।

उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे केंद्र की अधिसूचना की निंदा करने के बजाय किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और मॉनसून सत्र में बाधा डाल रहे हैं, जिससे इस अहम मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही।

मुख्यमंत्री का रुख

बंगारप्पा ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की, जिन्होंने ड्राफ्ट अधिसूचना का विरोध करने के राज्य सरकार के फैसले की पुष्टि की और किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

आगे क्या होगा

राज्य सरकार केंद्र को अपनी आपत्तियाँ औपचारिक रूप से दर्ज कराएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कर्नाटक की आपत्तियों को मानते हुए अधिसूचना में संशोधन करता है या अंतिम अधिसूचना जारी करने की दिशा में आगे बढ़ता है — जो पश्चिमी घाट के राज्यों और केंद्र के बीच एक बड़े टकराव को जन्म दे सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

गोवा और महाराष्ट्र भी इसी राह पर चल चुके हैं, फिर भी केंद्र ने सातवीं ड्राफ्ट तक यह प्रक्रिया जारी रखी है। असली सवाल यह है कि विधानसभा प्रस्ताव और मुख्यमंत्री के बयानों के बावजूद केंद्र बार-बार अधिसूचना क्यों जारी कर रहा है — और राज्य सरकार कानूनी या संवैधानिक स्तर पर इसे रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। किसानों को आश्वासन देना राजनीतिक रूप से जरूरी है, लेकिन जब तक केंद्र अपनी अधिसूचना वापस नहीं लेता, यह आश्वासन अधूरा ही रहेगा।
RashtraPress
26 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और ईएसए अधिसूचना क्या है?
कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की पहचान की थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन सिफारिशों के आधार पर सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें कर्नाटक के 1,576 गांवों और 20,668 वर्ग किलोमीटर को ईएसए घोषित करने का प्रस्ताव है।
मालेनाडू के किसानों को इस अधिसूचना से क्या खतरा है?
प्रस्तावित ईएसए सीमा में आबादी वाले इलाके और कृषि भूमि शामिल हैं, जिससे किसानों को आशंका है कि उनकी खेती और आजीविका पर प्रतिबंध लग सकते हैं। शिवमोग्गा जिले के 484 गांव इस सूची में हैं।
कर्नाटक सरकार ने इस अधिसूचना के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?
कर्नाटक विधानसभा पहले ही कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इसकी आधिकारिक सूचना केंद्र को दी जा चुकी है। वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विधानसभा में आधिकारिक बयान दिया है और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी अधिसूचना का विरोध करने की पुष्टि की है।
इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या रुख है?
मंत्री बंगारप्पा ने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे केंद्र की अधिसूचना की निंदा करने के बजाय किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और विधानसभा के मॉनसून सत्र में बाधा डाल रहे हैं, जिससे इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही।
आगे इस मामले में क्या होने की संभावना है?
राज्य सरकार केंद्र को अपनी आपत्तियाँ औपचारिक रूप से दर्ज कराएगी। यदि केंद्र अंतिम अधिसूचना जारी करता है, तो कर्नाटक और केंद्र के बीच कानूनी या संवैधानिक टकराव की स्थिति बन सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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