मुंबई में घरेलू विवाद के चलते पत्नी को लोकल ट्रेन के सामने धक्का देने वाला पति गिरफ्तार
सारांश
Key Takeaways
- घरेलू हिंसा एक गंभीर मुद्दा है।
- पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।
- आरोपी को सूरत में गिरफ्तार किया गया।
- सीसीटीवी फुटेज ने मामले को स्पष्ट किया।
- मामला बीएनएस की धारा १०३ के तहत दर्ज किया गया है।
मुंबई, १७ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई में एक विरासत घटना हुई है, जिसमें एक ४२ वर्षीय व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को लोकल ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन उसे सूरत में गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ठाणे की दिशा में भागा। उसने सीएसएमटी से फास्ट लोकल पकड़कर दादर पहुंचा और वहां से विरार गया। जांच में यह सामने आया कि आरोपी विरार रेलवे स्टेशन से गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठा था। इसके बाद एक टीम सूरत भेजी गई, जहां उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी पति, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है, राजकुमार गुप्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी पत्नी पुष्पा गुप्ता (३६ वर्ष) के साथ घरेलू कारणों से अक्सर झगड़े होते थे। इसी कारण उसने मुलुंड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर १ पर अपनी पत्नी को लोकल ट्रेन के सामने धक्का दे दिया।
मृतका के भाई कमलेश कुमार गुप्ता (३०), जो सेना में कार्यरत हैं, ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। इसी वजह से वह अपनी बहन और उसके १५ वर्षीय बेटे को उनके पैतृक गांव, उत्तर प्रदेश, ले जाने के लिए आया था।
१४ मार्च को जब पति-पत्नी के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, तो पुष्पा पुलिस के पास गई। इसके बाद कमलेश, पुष्पा और उसका बेटा मुलुंड स्टेशन पहुंचे। हालांकि, कमलेश को एहसास हुआ कि उसने अपना आर्मी आईडी कार्ड घर पर ही छोड़ दिया है। जब वह और उसका भतीजा उसे लेने के लिए वापस घर लौटे, तो गुस्से में आग-बबूला राजकुमार ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया।
इसके बाद राजकुमार मुलुंड स्टेशन पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म नंबर १ पर लोकल ट्रेन के आगे धक्का दे दिया और फिर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत पुष्पा को एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस बीच, कमलेश पड़ोसियों की मदद से खुद को घर से बाहर निकालने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। कुर्ला जीआरपी में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी राजकुमार गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा १०३ के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।