20 अक्टूबर 2026
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नवीन पटनायक की माँग: जंतर मंतर मामले में CJP नेता रांका और दास को तुरंत रिहा करें

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नवीन पटनायक की माँग: जंतर मंतर मामले में CJP नेता रांका और दास को तुरंत रिहा करें

सारांश

ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने एक्स पर CJP नेताओं रांका और दास की तत्काल रिहाई की माँग की — जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में एक हफ्ते से ज़्यादा हिरासत को उन्होंने संवैधानिक रूप से अनुचित बताया।

मुख्य बातें

BJD अध्यक्ष नवीन पटनायक ने 20 अक्टूबर 2026 को एक्स पर CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की तत्काल रिहाई की माँग की।
13 अक्टूबर 2026 को जंतर मंतर, नई दिल्ली में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था; दोनों CJP नेता उनमें शामिल थे।
SEM ऋतु राज ने 19 अक्टूबर को हिरासत 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई; आरोप — बॉन्ड उल्लंघन और सरकारी कर्तव्य में बाधा।
CJP नेता मतदाता सूची के SIR में कथित अनियमितताओं और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
पटनायक ने न्यायपालिका और कार्यपालिका से युवाओं का संवैधानिक अधिकारों में भरोसा बनाए रखने का आग्रह किया।

ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत की तत्काल समीक्षा और रिहाई की माँग की। पटनायक ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में किसी को इतनी लंबी हिरासत में रखना संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है।

पटनायक का बयान और माँग

पटनायक ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर लिखा, "आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें बिना देरी के रिहा किया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे जोड़ा कि प्रतिबंधित इलाकों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इतनी लंबी हिरासत नहीं होनी चाहिए।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश के युवाओं का कानून के शासन और संवैधानिक अधिकारों में भरोसा बना रहे।

मुख्य घटनाक्रम: कब और क्यों हुई गिरफ्तारी

13 अक्टूबर 2026 को रांका और दास समेत 14 लोगों को जंतर मंतर, नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। यह इलाका वर्तमान में विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकृत नहीं है। इन पर आरोप है कि वे निजी परिसर के रास्ते से प्रवेश कर गए और पुलिसकर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोका।

ये प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में उतरे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग कर रहे थे। 14 अक्टूबर 2026 को CJP के दोनों नेताओं को शुरुआती तौर पर पाँच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

हिरासत में विस्तार और मजिस्ट्रेट का आदेश

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ऋतु राज ने सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 तक कर दी। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि रांका और दास के व्यवहार से 'कानून के प्रति कोई सम्मान' नहीं दिखता और यह प्रतीत होता है कि 'प्रतिबंधित (डी नोटिफाइड) इलाकों में विरोध प्रदर्शन करना उनकी आदत' बन चुकी है।

मजिस्ट्रेट के अनुसार, दोनों ने 11 अक्टूबर 2026 को दक्षिण पश्चिम जिले के SEM के समक्ष बॉन्ड भरे थे, जिनका उन्होंने जानबूझकर उल्लंघन किया। बहस के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे अपराध नहीं दोहराएंगे, लेकिन जाँच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के मद्देनज़र इस आश्वासन को अपर्याप्त माना गया।

राजनीतिक संदर्भ और व्यापक असर

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मतदाता सूची 'SIR' प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों में व्यापक आक्रोश है। गौरतलब है कि पटनायक, जो खुद ओडिशा में विपक्ष के नेता हैं, का CJP की केंद्रीय राजनीति से सीधा संबंध नहीं है — फिर भी उनका यह समर्थन संकेत देता है कि विपक्षी वर्ग इस हिरासत को नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यापक सवाल से जोड़ कर देख रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब जंतर मंतर परिसर के आसपास प्रदर्शन से जुड़ी गिरफ्तारियाँ राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हैं। आलोचकों का कहना है कि किसी नागरिक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन के लिए सप्ताह भर से अधिक की हिरासत अनुपातहीन है।

आगे क्या होगा

दोनों नेताओं की हिरासत 21 अक्टूबर 2026 को समाप्त होनी है, जिसके बाद न्यायालय का अगला फैसला निर्णायक होगा। पटनायक की सार्वजनिक अपील के बाद यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में और अधिक चर्चा में आने की संभावना है। CJP के समर्थकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया है यदि 21 अक्टूबर को रिहाई नहीं मिली।

संपादकीय दृष्टिकोण

वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रतीकात्मक कार्य पर सप्ताह भर की हिरासत खुद नागरिक स्वतंत्रता की बहस छेड़ती है। मुख्यधारा की कवरेज ज़्यादातर हिरासत के कानूनी पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन असली सवाल यह है कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ उठ रही आवाज़ें प्रशासनिक दबाव से दबाई जा रही हैं या नहीं — और इस पर न्यायपालिका का अगला कदम ही जवाब देगा।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को क्यों हिरासत में लिया गया?
रांका और दास को 13 अक्टूबर 2026 को जंतर मंतर पर हिरासत में लिया गया, जहाँ वे मतदाता सूची SIR में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्य से रोकने का आरोप है।
नवीन पटनायक ने CJP नेताओं के बारे में क्या कहा?
पटनायक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत की तुरंत समीक्षा होनी चाहिए और उन्हें बिना देरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इतनी लंबी हिरासत संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है।
रांका और दास की हिरासत कब तक बढ़ाई गई है?
SEM ऋतु राज ने 19 अक्टूबर 2026 को दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 तक कर दी। इससे पहले 14 अक्टूबर को उन्हें पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
मतदाता सूची SIR विवाद क्या है जिसके खिलाफ CJP प्रदर्शन कर रही थी?
CJP नेता मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग कर रहे थे। यह प्रक्रिया हाल के महीनों में विपक्षी दलों और नागरिक समाज के बीच विवाद का विषय बनी हुई है।
SEM ने हिरासत बढ़ाने का क्या आधार दिया?
SEM ऋतु राज ने कहा कि दोनों नेताओं ने 11 अक्टूबर 2026 को भरे गए बॉन्ड का जानबूझकर उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि दोनों ने अपराध न दोहराने का आश्वासन दिया, लेकिन उनके पिछले आचरण और जाँच अधिकारी के सबूतों के आधार पर इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
राष्ट्र प्रेस
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