22 जुलाई 2026
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पटियाला हाउस कोर्ट ने चार संदिग्ध आतंकियों की हिरासत 4 दिन बढ़ाई, ISI लिंक की जांच जारी

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पटियाला हाउस कोर्ट ने चार संदिग्ध आतंकियों की हिरासत 4 दिन बढ़ाई, ISI लिंक की जांच जारी

सारांश

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने ISI और संगठित आपराधिक नेटवर्क से कथित संबंध रखने वाले चार संदिग्ध आतंकियों — आंग कामी लामा, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह — की पुलिस हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी। जांच एजेंसियां प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की कथित साजिश और व्यापक नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं।

मुख्य बातें

पटियाला हाउस अदालत ने 6 जून 2026 को चार संदिग्ध आतंकियों की पुलिस हिरासत 4 दिन और बढ़ाई।
आरोपी पहले से 7 दिन की हिरासत में थे; कुल हिरासत अवधि अब 11 दिन हो गई।
गिरफ्तार आरोपी: आंग कामी लामा , हरविंदर सिंह , गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह ।
आरोपियों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और संगठित आपराधिक नेटवर्क से कथित संबंध का आरोप।
जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 6 जून 2026 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और संगठित आपराधिक नेटवर्क से कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार चार संदिग्ध आतंकियों की पुलिस हिरासत चार दिन के लिए और बढ़ा दी। इससे पहले ये आरोपी सात दिन की पुलिस हिरासत में थे और हिरासत की अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को अदालत में पेश किए गए।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की पहचान आंग कामी लामा, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी देश के विभिन्न हिस्सों में कथित आतंकी गतिविधियों की साजिश से जुड़े हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अतिरिक्त पूछताछ के लिए चार दिन की हिरासत की अनुमति दी।

जांच में क्या सामने आया

जांच एजेंसियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे तथ्य उभरे हैं जिनके आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी देश के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के ज़रिए संभावित नेटवर्क और उनके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

साक्ष्य और नेटवर्क की पड़ताल

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपियों के संपर्क किन-किन लोगों से थे और क्या इस कथित साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपनी सतर्कता बढ़ा रही हैं।

आगे क्या होगा

अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने तथा अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ही सामने आएगा। अगली सुनवाई में जांच की प्रगति के आधार पर हिरासत की स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अदालत में इसे साबित करने की जिम्मेदारी अभी जांच एजेंसियों पर है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-पाकिस्तान तनाव चरम पर है, जो इस जांच को राजनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। पारदर्शी और समयबद्ध आरोप-पत्र ही इस मामले की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।
RashtraPress
22 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पटियाला हाउस कोर्ट ने किन आरोपियों की हिरासत बढ़ाई है?
अदालत ने आंग कामी लामा, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ाई है। ये चारों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और संगठित आपराधिक नेटवर्क से कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।
इन संदिग्धों पर क्या आरोप हैं?
जांच एजेंसियों के अनुसार, ये आरोपी देश के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की कथित साजिश से जुड़े हो सकते हैं। इनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और संगठित आपराधिक नेटवर्क से कथित संबंध की जांच की जा रही है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।
अब तक कितने दिन की हिरासत हो चुकी है?
आरोपी पहले 7 दिन की पुलिस हिरासत में थे। 6 जून को अदालत ने 4 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी, जिससे कुल हिरासत अवधि 11 दिन हो गई है।
जांच एजेंसियां किन साक्ष्यों की जांच कर रही हैं?
अधिकारियों के अनुसार, जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार रिकॉर्ड और अन्य भौतिक साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। इसके साथ ही आरोपियों के संपर्क नेटवर्क और संभावित अन्य सहयोगियों की भी पड़ताल जारी है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अगली सुनवाई में जांच की प्रगति के आधार पर हिरासत की स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।
राष्ट्र प्रेस
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