आईएसआई-अंडरवर्ल्ड आतंकी मॉड्यूल: पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 जून 2025 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल मामले में चार आरोपियों — हरविंदर सिंह, मंजीत सिंह, गगनदीप सिंह और आंग कामी लामा — को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 16 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन चारों आरोपियों को एक कथित पाकिस्तान-समर्थित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किया था। सभी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, तीन आरोपी पंजाब के लुधियाना से हैं, जबकि चौथे आरोपी आंग कामी लामा का संबंध नेपाल के काठमांडू से बताया जाता है।
आरोप और बरामदगी
जांच एजेंसियों का दावा है कि ये संदिग्ध दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बड़े शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों की रेकी कर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। दिल्ली और उत्तर भारत में चलाए गए समन्वित अभियानों के दौरान जांचकर्ताओं ने संदिग्धों के पास से पाकिस्तान निर्मित हथगोले, ग्लॉक पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए।
गौरतलब है कि जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि इन चारों के दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से संबंध थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई के संचालकों के निर्देश पर काम कर रहे थे।
अदालती कार्यवाही
सोमवार को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर स्पेशल सेल ने चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 22 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। यह ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच सीमापार आतंकवाद को लेकर तनाव पहले से बना हुआ है।
जांच की दिशा
अब तक की जांच के अनुसार, इस मॉड्यूल ने कथित तौर पर राजधानी दिल्ली सहित कई संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कहाँ हैं और इसे किस स्तर पर वित्तपोषण मिल रहा था। आने वाले दिनों में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है।