बंगाल स्कूल जॉब घोटाला: शिक्षा विभाग ने डीएम को 'दागी' शिक्षकों की सूची और वेतन वसूली का दिया निर्देश
पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग ने 13 मई 2026 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में उन 'दागी' उम्मीदवारों की सूची तैयार करें, जिन्होंने नकद रिश्वत देकर सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पद हासिल किए थे। इसके साथ ही, इन अभ्यर्थियों द्वारा सेवा अवधि में प्राप्त वेतन और उस पर अर्जित ब्याज की वसूली की गणना भी डीएम से करवाई जाएगी।
मुख्य घटनाक्रम
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा गठित लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की पूरी सूची को भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया था। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार,