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राजस्थान पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट को सौंपा शेड्यूल, 17 अगस्त से निकाय, 23 सितंबर से पंचायत अधिसूचना

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राजस्थान पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट को सौंपा शेड्यूल, 17 अगस्त से निकाय, 23 सितंबर से पंचायत अधिसूचना

सारांश

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के दबाव में आखिरकार पंचायत और नगर निकाय चुनावों का ठोस कार्यक्रम पेश किया — 17 अगस्त से निकाय अधिसूचना, 23 सितंबर से पंचायत अधिसूचना और 15 नवंबर तक मतदान का लक्ष्य। अब फैसला हाईकोर्ट के हाथ में है।

मुख्य बातें

राजस्थान सरकार ने 20 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट को पंचायत व नगर निकाय चुनावों का चरणबद्ध शेड्यूल सौंपा।
17 अगस्त को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।
ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक रिपोर्ट देगा; 15 अगस्त तक SC/ST/OBC/महिला आरक्षण लॉटरी पूरी होगी।
आरक्षण प्रक्रिया के बाद 90 दिनों के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा; 15 नवंबर तक मतदान संभावित।
गिरराज सिंह देवांदा (पंचायत) और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा (नगर निकाय) की जनहित याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से ठोस समयसीमा माँगी थी।

राजस्थान सरकार ने 20 जुलाई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के सामने लंबे समय से लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनावों का पूरा रोडमैप पेश कर दिया। अदालत ने सरकार से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि चुनाव का ठोस कार्यक्रम माँगा था, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने चरणबद्ध चुनाव शेड्यूल सौंपा।

चुनाव का चरणबद्ध कार्यक्रम

सरकार द्वारा प्रस्तुत शेड्यूल के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया अगस्त 2026 से आरंभ होगी। सबसे पहले 17 अगस्त को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। यदि हाईकोर्ट इस प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी देता है, तो 15 नवंबर 2026 तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट के 16 जुलाई के निर्देशों के बाद 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, स्थानीय स्वशासन विभाग और पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आरक्षण प्रक्रिया की समयसीमा

बैठक में तय किया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके उपरांत 15 अगस्त तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 90 दिनों के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराएगा।

याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट की भूमिका

यह मामला हाईकोर्ट तक तब पहुँचा जब चुनावों में देरी को लेकर अलग-अलग जनहित याचिकाएँ दाखिल की गईं। पंचायत चुनाव में देरी के विरुद्ध गिरराज सिंह देवांदा ने याचिका दायर की थी, जबकि नगर निकाय चुनाव में विलंब को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। हाईकोर्ट इस मामले की लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समय पर चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

आगे क्या होगा

अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ अदालत इस प्रस्तावित शेड्यूल की समीक्षा करेगी। यह ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव लंबे समय से टलते आ रहे हैं, जिससे लाखों मतदाताओं का स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी राजस्थान में ये चुनाव महीनों से लंबित हैं। ओबीसी आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, और यदि इसमें विलंब हुआ तो पूरा शेड्यूल डोमिनो की तरह खिसक सकता है। असली परीक्षा यह है कि क्या सरकार अदालत में दिए वादे को ज़मीन पर उतार पाती है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे?
राजस्थान सरकार के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार, 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 15 नवंबर 2026 तक मतदान पूरा होने की संभावना है। यह शेड्यूल हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद लागू होगा।
राजस्थान नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी?
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 17 अगस्त 2026 को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसके बाद 23 सितंबर को आएगी।
राजस्थान में चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट कैसे पहुँचा?
पंचायत चुनाव में देरी के विरुद्ध गिरराज सिंह देवांदा और नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अलग-अलग जनहित याचिकाएँ दाखिल की थीं। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को सरकार से स्पष्ट समयसीमा माँगी थी।
ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया चुनाव से पहले क्यों जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। राजस्थान में ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक रिपोर्ट देगा और 15 अगस्त तक लॉटरी पूरी होगी।
हाईकोर्ट का शेड्यूल मंजूर होने के बाद चुनाव कितने दिनों में होंगे?
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 दिनों के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराएगा। हाईकोर्ट इस प्रस्तावित शेड्यूल की समीक्षा कर अंतिम आदेश देगा।
राष्ट्र प्रेस
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