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रांची: बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 4 कोचिंग संस्थान सील, नगर निगम ने हरिओम टावर में की कार्रवाई

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रांची: बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 4 कोचिंग संस्थान सील, नगर निगम ने हरिओम टावर में की कार्रवाई

सारांश

रांची नगर निगम ने हरिओम टावर में पतंजलि आईएएस एकेडमी समेत चार कोचिंग संस्थान सील कर दिए। शहर में 831 कोचिंग सेंटरों में से केवल 68 के पास वैध ट्रेड लाइसेंस है — यानी 90% से अधिक बिना अनुमति चल रहे हैं। नोटिस के बाद भी अनुपालन न करने पर यह कार्रवाई हुई।

मुख्य बातें

रांची नगर निगम ने 2 सितंबर को हरिओम टावर, लालपुर में चार कोचिंग संस्थान सील किए।
सील संस्थानों में पतंजलि आईएएस एकेडमी , मोशन और पाठशाला शामिल हैं।
रांची में 831 कोचिंग संस्थानों में से केवल 68 के पास वैध ट्रेड लाइसेंस है।
पहले चरण में 20 बड़े संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
बिना लाइसेंस संचालन झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और नियमावली 2017 की कंडिका 19-20 का उल्लंघन है।

रांची नगर निगम ने बुधवार, 2 सितंबर को लालपुर थाना क्षेत्र स्थित हरिओम टावर में संचालित चार कोचिंग संस्थानों को बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधि चलाने के आरोप में सील कर दिया। सील किए गए संस्थानों में पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन और पाठशाला समेत कुल चार संस्थान शामिल हैं। यह कार्रवाई रांची में अनधिकृत कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध चल रहे निगम के व्यापक अभियान की कड़ी है।

कार्रवाई का कारण और कानूनी आधार

नगर निगम के अनुसार, इन संस्थानों को पहले ही ट्रेड लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहने पर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुँचकर दस्तावेजों और लाइसेंस की स्थिति की जाँच की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई।

निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यावसायिक गतिविधि चलाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 तथा झारखंड नगरपालिका अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017 की कंडिका 19 एवं 20 का उल्लंघन है।

सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

नगर निगम के सर्वे में रांची में कुल 1,364 व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 831 कोचिंग संस्थान हैं। इनमें से केवल 68 संस्थानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस होने की जानकारी सामने आई — यानी 90% से अधिक संस्थान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में कोचिंग संस्थानों की नियामक निगरानी को लेकर बहस तेज हो रही है।

पहले चरण में किन्हें मिला था नोटिस

निगम ने पहले चरण में 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस पाने वाले संस्थानों में अमान्स मोशन एकेडमी, न्यूटन ट्यूटोरियल्स, सीएलएटी प्रेप, करियर फाउंडेशन, एमएस लर्निंग रिसोर्सेज, डिजाइन क्वेस्ट, एमबीए अचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल सीएलएटी एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैक बोर्ड, एके एकेडमी और हिनू स्थित डी-क्यूब क्लासेज शामिल थे। इन सभी को तय समयसीमा में ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया था।

आगे की कार्रवाई

गौरतलब है कि निगम ने पहले भी शहर के कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, लेकिन इस बार सीलिंग की ठोस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। जिन संस्थानों को नोटिस मिला है और जो अभी तक लाइसेंस नहीं ले पाए हैं, उन पर भी आगामी दिनों में इसी प्रकार की कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

या यह अभियान कुछ बड़े नामों तक सिमटकर रह जाता है।
RashtraPress
2 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रांची में कौन से कोचिंग संस्थान सील किए गए हैं?
रांची नगर निगम ने 2 सितंबर को लालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम टावर में संचालित पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन और पाठशाला समेत चार कोचिंग संस्थानों को सील किया। ये सभी संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहे थे।
नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई क्यों की?
इन संस्थानों को पहले ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहा। बिना लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि चलाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और नियमावली 2017 की कंडिका 19-20 का उल्लंघन है।
रांची में कितने कोचिंग संस्थानों के पास ट्रेड लाइसेंस है?
नगर निगम के सर्वे के अनुसार रांची में 831 कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें से केवल 68 के पास वैध ट्रेड लाइसेंस है। यानी 90% से अधिक संस्थान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं।
आगे किन संस्थानों पर कार्रवाई हो सकती है?
निगम ने पहले चरण में 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिनमें अमान्स मोशन एकेडमी, न्यूटन ट्यूटोरियल्स, करियर फाउंडेशन और डी-क्यूब क्लासेज समेत कई नाम शामिल हैं। जो संस्थान अभी तक लाइसेंस नहीं ले पाए हैं, उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।
ट्रेड लाइसेंस के बिना कोचिंग चलाने पर क्या दंड है?
झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड नगरपालिका अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017 की कंडिका 19 एवं 20 के तहत बिना लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि चलाना दंडनीय है। नगर निगम संस्थान को सील करने की कार्रवाई कर सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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