7 जुलाई 2026
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करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने DMK की याचिका खारिज की, TVK नेताओं पर रोक से इनकार

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करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने DMK की याचिका खारिज की, TVK नेताओं पर रोक से इनकार

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ मामले में DMK की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें TVK नेताओं पर बयानबाजी रोकने की माँग थी। अदालत की सीधी फटकार के बाद DMK ने याचिका वापस ली। 41 मौतों वाले इस मामले की CBI जाँच अदालत की निगरानी में जारी है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को DMK की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और खारिज करने का संकेत दिया।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा — 'हम इसे खारिज करने के पक्ष में हैं।' DMK ने TVK के मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय और मंत्री आधव अर्जुना पर बयानबाजी रोकने की माँग की थी।
27 सितंबर 2025 की करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत और 142 घायल ; जाँच CBI को सौंपी जा चुकी है।
DMK के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने याचिका वापस ली; पार्टी अन्य कानूनी विकल्प तलाशेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को करूर भगदड़ मामले में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की उस याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, जिसमें सत्तारूढ़ तमिलनाडु वेत्री कड़गम (TVK) के शीर्ष नेताओं को सार्वजनिक बयान देने से रोकने की माँग की गई थी। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस याचिका को खारिज करने के पक्ष में है, जिसके बाद DMK ने याचिका वापस ले ली।

याचिका में क्या माँगा गया था

DMK के संगठन सचिव आरएस भारती ने यह याचिका दायर की थी। इसमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और मंत्री आधव अर्जुना सहित TVK नेताओं को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच पूरी होने तक मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी। याचिका में यह भी अनुरोध था कि मंत्री आधव अर्जुना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। DMK का तर्क था कि मामले के आरोपी रहे आधव अर्जुना के बयान और पीड़ित परिवारों से सीधा संपर्क CBI जाँच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

अदालत की स्पष्ट फटकार

पीठ ने सुनवाई के दौरान DMK की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को साफ शब्दों में कहा, 'इस याचिका पर यहाँ जोर न देना ही बेहतर होगा। हम इसे खारिज करने के पक्ष में हैं।' इसके बाद रंजीत कुमार ने याचिका वापस लेने की अनुमति माँगी और कहा कि पार्टी कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

आधव अर्जुना के विवादित बयान

DMK की याचिका में 2 जुलाई को मंत्री आधव अर्जुना द्वारा दिए गए एक भाषण का उल्लेख किया गया था, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि 'एक हिसाब बराबर करना है' और करूर हादसे के लिए पिछली DMK सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। DMK का कहना था कि ऐसे बयान अदालत की निगरानी में चल रही CBI जाँच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। इसके अलावा, याचिका में यह भी उल्लेख था कि मुख्यमंत्री विजय करूर जाकर मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता, अनुकंपा नियुक्तियाँ और अन्य लाभ देने वाले हैं। DMK ने स्पष्ट किया कि उसे राहत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये परिवार महत्वपूर्ण गवाह भी हैं।

करूर भगदड़: पृष्ठभूमि

27 सितंबर 2025 को करूर में TVK की एक राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हुए थे। यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की जाँच तमिलनाडु पुलिस से लेकर CBI को सौंप चुका था। गौरतलब है कि यह मामला TVK के सत्ता में आने के बाद से ही राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद DMK अब कानूनी रूप से उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश करेगी। CBI की जाँच अदालत की निगरानी में जारी है और मामले की अगली सुनवाई में TVK नेताओं के बयानों का मुद्दा फिर उठ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस याचिका की वापसी DMK के लिए एक कानूनी झटका है, हालाँकि पार्टी ने वैकल्पिक रास्तों का संकेत दिया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। DMK की यह रणनीति उलटी पड़ी: CBI जाँच की निष्पक्षता की दुहाई देते हुए विपक्ष ने जो दरवाजा खटखटाया, वह बंद मिला। असली सवाल यह है कि क्या CBI जाँच की अदालती निगरानी पर्याप्त है और क्या गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस तंत्र मौजूद है — जो इस याचिका की मूल चिंता थी, भले ही उसका राजनीतिक रंग स्पष्ट हो।
RashtraPress
7 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

करूर भगदड़ मामले में DMK की याचिका क्यों खारिज हुई?
सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को DMK की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंकि पीठ इसे खारिज करने के पक्ष में थी। अदालत के इस रुख के बाद DMK ने स्वयं याचिका वापस ले ली।
करूर भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई थी?
27 सितंबर 2025 को करूर में TVK की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जाँच तमिलनाडु पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी थी।
DMK ने इस याचिका में TVK नेताओं पर क्या आरोप लगाए थे?
DMK का आरोप था कि मंत्री आधव अर्जुना के सार्वजनिक बयान और पीड़ित परिवारों से सीधा संपर्क CBI जाँच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। याचिका में 2 जुलाई के एक भाषण का हवाला दिया गया था जिसमें कथित तौर पर आधव अर्जुना ने कहा था कि 'एक हिसाब बराबर करना है'।
करूर भगदड़ की CBI जाँच की स्थिति क्या है?
CBI जाँच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जारी है। अदालत ने पहले ही इस मामले को तमिलनाडु पुलिस से लेकर CBI को सौंपा था। DMK की याचिका खारिज होने के बाद भी यह जाँच जारी रहेगी।
DMK अब आगे क्या कदम उठा सकती है?
वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि DMK कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेगी। इसमें निचली अदालत में जाना या अन्य कानूनी रास्ते अपनाना शामिल हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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