तमिलनाडु चुनावों के लिए थूथुकुडी में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य

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तमिलनाडु चुनावों के लिए थूथुकुडी में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य

सारांश

थूथुकुडी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जिला कलेक्टर ने सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता की घोषणा की है। यह कदम चुनाव प्रचार में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Key Takeaways

  • राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
  • एमसीएमसी का गठन किया गया है।
  • सभी डिजिटल प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
  • निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
  • समान अवसर सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है।

थूथुकुडी, ८ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, थूथुकुडी के जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी विशु महाजन ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन के तहत सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता को अनिवार्य करने संबंधी एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिले में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी चुनावी विज्ञापनों की समीक्षा और स्वीकृति के लिए एक मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार के दौरान पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, गलत सूचनाओं को रोकना और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफार्मों पर राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन या प्रसारण करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसमें टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, बल्क एसएमएस अभियान और स्वचालित वॉइस कॉल शामिल हैं। यह नियम फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और ऑनलाइन प्रचार पर भी लागू होता है।

निर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विज्ञापन जारी करने के लिए कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों को विज्ञापन जारी होने से सात दिन पहले आवेदन करना होगा। हालाँकि, नियमित चुनाव प्रचार के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनाव व्यय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में और भी सख्त नियम लागू होंगे। २२ और २३ अप्रैल को (मतदान से ४८ घंटे पहले) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए, एमसीएमसी से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, और आवेदन कम से कम ४८ घंटे पहले जमा किए जाने चाहिए।

आवेदकों को थूथुकुडी जिला कलेक्टर कार्यालय के भूतल पर स्थित एमसीएमसी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, विज्ञापन की एक नमूना प्रति (सीडी, पेन ड्राइव या प्रिंट प्रारूप में), विज्ञापन की स्क्रिप्ट के साथ लागत का अनुमान और यह पुष्टि करने वाला एक घोषणापत्र शामिल है कि सामग्री किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करती है या कॉपीराइट का अतिक्रमण नहीं करती है।

उल्लंघनों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित करना या सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री फैलाना चुनाव नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित खर्च उम्मीदवार के आधिकारिक चुनाव खाते में जोड़ा जाएगा।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें।

Point of View

जिससे चुनावी मैदान में समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
NationPress
09/04/2026

Frequently Asked Questions

थूथुकुडी में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है?
यह आवश्यक है ताकि चुनाव प्रचार में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और गलत सूचनाओं को रोका जा सके।
किसे पूर्व प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करना होगा?
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, स्वतंत्र उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों को आवेदन करना होगा।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
मान्यता प्राप्त दलों के लिए तीन दिन और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए सात दिन पहले आवेदन करना होगा।
यदि कोई विज्ञापन बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित किया जाए तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या समाचार पत्रों में विज्ञापनों के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है?
नियमित चुनाव प्रचार के दिनों में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
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