क्या राजनीतिक दलों को एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन?

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क्या राजनीतिक दलों को एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन?

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी राजनीतिक दलों को निर्देशित किया है कि उन्हें विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा। यह निर्णय आगामी चुनावों की पारदर्शिता और फर्जी प्रचार को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्य बातें

एमसीएमसी से प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा।
राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती बढ़ेगी।
फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
सभी दलों को समान नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और अन्य राज्यों के उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से वे किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापन तभी जारी कर सकेंगे, जब उन्हें संबंधित मीडिया प्रमाणन और अनुरीक्षण समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त हो जाए।

आयोग ने यह भी बताया कि यह निर्णय 6 अक्टूबर को घोषित हुए बिहार विधानसभा चुनावों और 6 राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 9 अक्टूबर को दिए गए आदेश के अनुसार, सभी राष्ट्रीय, राज्यीय और पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी। बिना प्रमाणन के किसी भी इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म (जिसमें सोशल मीडिया वेबसाइटें भी शामिल हैं) पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।

इसके लिए देशभर में जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी समिति का गठन किया गया है, जो विज्ञापनों के सत्यापन और प्रमाणन की जिम्मेदारी निभाएंगी। साथ ही, ये समितियां मीडिया में चलने वाली पेड न्यूज जैसी संदिग्ध गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अब से उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सभी प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और फर्जी या भ्रामक अकाउंट्स के माध्यम से प्रचार को रोकना है।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर अपने सोशल मीडिया प्रचार व्यय का विस्तृत विवरण आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

इसमें इंटरनेट कंपनियों, वेबसाइटों और कंटेंट क्रिएटर्स को किए गए भुगतानों, सामग्री के प्रसार तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन में होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिससे चुनावों में एक समानता और निष्पक्षता की भावना जगेगी।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बिना प्रमाणन के विज्ञापन जारी किया जा सकता है?
नहीं, बिना एमसीएमसी से प्रमाणन प्राप्त किए किसी भी प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापन नहीं जारी किया जा सकता।
उम्मीदवारों को क्या जानकारी देनी होगी?
उम्मीदवारों को अपने सभी प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण देना अनिवार्य होगा।
यह नियम कब से लागू होगा?
यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है।
राष्ट्र प्रेस
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