7 जुलाई 2026
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TCS धर्मांतरण-उत्पीड़न मामला: जमानत मिलने के बाद भी निदा खान जेल में, औपचारिकताएं बाकी

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TCS धर्मांतरण-उत्पीड़न मामला: जमानत मिलने के बाद भी निदा खान जेल में, औपचारिकताएं बाकी

सारांश

नासिक TCS मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को जमानत तो मिली, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया के चलते रिहाई अटकी है। सह-आरोपी तौसीफ को भी जमानत मिली, जबकि दानिश शेख की याचिका खारिज। यह मामला TCS नासिक कार्यालय में फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच कथित उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।

मुख्य बातें

नासिक रोड न्यायालय ने 6 जुलाई को मुख्य आरोपी निदा खान को जमानत दी, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न होने से तत्काल रिहाई नहीं हो सकी।
सह-आरोपी तौसीफ को भी जमानत मिली; तीसरे आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज की।
निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव स्थित कैसर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष ने गर्भावस्था, पूर्ण जाँच और चार्जशीट दाखिल होने तथा कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर जमानत हासिल की।
पीड़िताओं का आरोप है कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच TCS नासिक शाखा में उत्पीड़न हुआ और HR विभाग ने शिकायतें नज़रअंदाज़ कीं।

नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) कार्यालय से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को नासिक रोड न्यायालय से 6 जुलाई को जमानत मिलने के बावजूद उनकी तत्काल रिहाई संभव नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के अनुसार जमानत आदेश से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है, जिसके चलते निदा खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में बनी हुई हैं।

जमानत की प्रक्रिया और विलंब की वजह

आरोपी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता बाबा सैयद और राहुल कासलीवाल ने बताया कि न्यायालय ने जमानत तो मंजूर कर दी है, परंतु रिहाई संबंधी औपचारिक आदेश जारी होने और जेल प्रशासन को सूचित किए जाने की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी न्यायिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही निदा खान को जेल से रिहा किया जाएगा।

सह-आरोपियों की स्थिति

इसी मामले में सह-आरोपी तौसीफ को भी 6 जुलाई को जमानत मिल गई, जबकि तीसरे आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि यह वही दानिश शेख हैं, जिनके खिलाफ पीड़िता ने पहली शिकायत दर्ज कराई थी।

जमानत के लिए बचाव पक्ष की दलीलें

न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कई आधारों पर जमानत की माँग की। वकीलों ने अदालत को बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और मानवीय आधार पर उनकी रिहाई ज़रूरी है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जाँच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए आगे हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि निदा खान का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जमानत देने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के बाद से ही निदा खान ने गर्भावस्था का आधार बताते हुए कई बार जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन न्यायालय ने पहले के सभी आवेदन खारिज कर दिए थे। न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें गर्भवती होने के कारण विशेष सुविधाएं दी गई थीं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब नासिक स्थित TCS कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कथित आरोप है कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झाँसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जाँच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिला कर्मचारियों ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। इन महिलाओं का कहना है कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, परंतु मानव संसाधन विभाग ने उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया।

निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव क्षेत्र स्थित कैसर कॉलोनी के एक आवासीय अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था।

आगे क्या होगा

मामले की आगे की न्यायिक सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी। जैसे ही रिहाई संबंधी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होगी, निदा खान और तौसीफ को जेल से रिहा किया जाएगा, जबकि दानिश शेख न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निदा खान को जमानत मिलने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं हुई?
नासिक रोड न्यायालय ने 6 जुलाई को जमानत मंजूर कर दी, लेकिन रिहाई संबंधी औपचारिक आदेश जारी होने और जेल प्रशासन को सूचित करने की प्रक्रिया पूरी होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही रिहाई होगी।
TCS नासिक धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामला क्या है?
यह मामला नासिक स्थित TCS कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें सहकर्मी दानिश शेख पर विवाहित होने के बावजूद शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का कथित आरोप है। बाद में कई अन्य महिलाओं ने भी फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उत्पीड़न के आरोप लगाए।
इस मामले में कितने आरोपी हैं और उनकी क्या स्थिति है?
मामले में तीन प्रमुख आरोपी हैं — निदा खान, तौसीफ और दानिश शेख। 6 जुलाई को निदा खान और तौसीफ को जमानत मिली, जबकि दानिश शेख की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी और वे न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं।
निदा खान को किस आधार पर जमानत मिली?
बचाव पक्ष ने तीन मुख्य आधार रखे: निदा खान की गर्भावस्था और मानवीय स्थिति, जाँच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद हिरासत की अनावश्यकता, तथा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होना। न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत दी।
निदा खान को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव क्षेत्र स्थित कैसर कॉलोनी के एक आवासीय अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में थीं और गर्भावस्था के कारण उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई थीं।
राष्ट्र प्रेस
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