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यूपी सरकार ने कर्मचारियों का DA 58 से बढ़ाकर 63%, नवंबर वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा भत्ता

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यूपी सरकार ने कर्मचारियों का DA 58 से बढ़ाकर 63%, नवंबर वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा भत्ता

सारांश

दीपावली से पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी — DA 58 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी इस बढ़ोतरी का भुगतान नवंबर वेतन के साथ होगा और एरियर की व्यवस्था GPF व NPS श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है।

मुख्य बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी कर राज्य कर्मचारियों का DA 58% से बढ़ाकर 63% कर दिया।
बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी; बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ मिलेगा।
GPF से जुड़े कर्मचारियों का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा होगा, जो 1 नवंबर 2027 तक खाते में रहेगा।
NPS कर्मचारियों के एरियर की 10% राशि टियर-1 खाते में; शेष 90% PPF/NSC में जमा होगी।
1 जुलाई 2026 के बाद सेवानिवृत्त या अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि नकद दी जाएगी।
नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान , शहरी स्थानीय निकाय और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारक भी लाभान्वित होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया, जिससे DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के नियमित एवं पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को भी लाभ मिलेगा। राज्य के लाखों कर्मचारी इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे।

एरियर भुगतान की व्यवस्था

शासनादेश के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए DA के एरियर का भुगतान कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तरीके से होगा। सामान्य भविष्य निधि (GPF) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर एवं सरचार्ज कटौती के बाद निर्धारित सीमा के भीतर उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जो 1 नवंबर 2027 तक खाते में बनी रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कर्मचारियों के मामले में एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में देगी। शेष 90 प्रतिशत राशि PPF खाते में जमा कराई जाएगी अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। NSC उपलब्ध न होने पर संबंधित राशि नकद प्रदान की जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

सरकार ने सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति के निकट पहुँच चुके कर्मचारियों को विशेष राहत दी है। जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी सेवाएँ इससे पहले समाप्त हो चुकी हैं, अथवा जो अगले छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं — उन सभी को महंगाई भत्ते की बकाया राशि पूरी नकद दी जाएगी।

आम कर्मचारियों पर असर

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के DA संशोधन के बाद राज्य सरकारें भी प्रायः अपने कर्मचारियों के लिए समकक्ष बढ़ोतरी की घोषणा करती हैं। यह ऐसे समय में आया है जब महँगाई दर के मोर्चे पर कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर दबाव बना हुआ है। बढ़े हुए DA से कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिति मज़बूत होगी। आगामी महीनों में राज्य सरकार के कर्मचारी बढ़ी हुई दर से वेतन पाएँगे, जिससे उनके परिवारों पर महँगाई का बोझ कुछ कम होने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो चुनावी राज्य की राजनीति में कर्मचारी वर्ग को साधने की पुरानी परंपरा को दर्शाती है। असली सवाल यह है कि एरियर का बड़ा हिस्सा GPF और NPS खातों में डालने की व्यवस्था कर्मचारियों को तात्कालिक राहत देती है या महज़ राजकोषीय बोझ को भविष्य में टाल देती है। नकद भुगतान के बजाय बचत खातों में एरियर जमा करने का यह मॉडल राज्य के राजकोष पर दबाव कम करता है, लेकिन कर्मचारियों की तत्काल खर्च क्षमता सीमित रहती है। सेवानिवृत्त और निकट-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा नकद एरियर देने का प्रावधान सराहनीय है, परंतु शेष कर्मचारियों के लिए बंद खातों में जमा राशि वास्तविक लाभ का आभास ज़रूर देती है — तत्काल आर्थिक राहत कम।
RashtraPress
7 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता कितना बढ़ा और यह कब से लागू होगा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है, यानी 5 प्रतिशत की वृद्धि। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और नवंबर 2026 के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा।
DA बढ़ोतरी का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?
इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। इसमें लाखों राज्य कर्मचारी शामिल हैं।
DA एरियर का भुगतान कैसे होगा — GPF और NPS कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था है?
GPF से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा होगी और 1 नवंबर 2027 तक खाते में रहेगी। NPS कर्मचारियों के एरियर की 10 प्रतिशत राशि टियर-1 खाते में जमा होगी, राज्य सरकार 14 प्रतिशत अंशदान देगी और शेष 90 प्रतिशत PPF या NSC में जमा होगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को DA एरियर कैसे मिलेगा?
जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अगले छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते का पूरा बकाया नकद दिया जाएगा। यह विशेष प्रावधान सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारियों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से किया गया है।
यूपी सरकार ने DA बढ़ाने का शासनादेश कब जारी किया?
उत्तर प्रदेश सरकार ने DA बढ़ोतरी का शासनादेश 7 नवंबर 2026 को शनिवार को जारी किया। यह निर्णय दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को दिया गया विशेष तोहफा बताया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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