सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, 4 अप्रैल को होगा फैसला
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली हाईकोर्ट में लीना मारिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
- कोर्ट 4 अप्रैल को निर्णय सुनाएगा।
- लीना का सुकेश से विवाहिक संबंध तनावपूर्ण है।
- पुलिस ने लीना के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।
- मामला मकोका के तहत भी दर्ज है।
नई दिल्ली, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गनाइज्ड क्राइम मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री लीना मारिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की गई। अदालत ने इस मामले में 4 अप्रैल को निर्णय सुनाने का समय निर्धारित किया है।
लीना मारिया, जो कि सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी हैं, ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनका सुकेश के साथ वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। लीना के वकील ने अदालत में प्रस्तुत किया कि सुकेश का फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज के साथ संबंध हैं।
लीना के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, जिन्हें कई फिल्मी पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लीना को सुकेश द्वारा चलाए जा रहे सिंडिकेट की कोई जानकारी नहीं थी और वे देश छोड़ने की स्थिति में भी नहीं हैं। सुनवाई के दौरान लीना ने यह भी कहा कि वे एक अभिनेत्री हैं और समाज में उनकी अच्छी छवि है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने लीना की जमानत का कड़ा विरोध किया। पुलिस का कहना है कि लीना मारिया सुकेश चंद्रशेखर के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की मास्टरमाइंड थीं और उन्होंने पैसे के लेन-देन को व्यवस्थित किया।
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह एक्सटॉर्शन के माध्यम से पैसे की उगाही करता था और फिर इसे मनी लॉन्ड्रिंग में परिवर्तित करता था। लीना मारिया को सितंबर 2021 में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट अब 4 अप्रैल को इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाएगा। इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया दोनों ही लंबे समय से जेल में हैं।
--आईएएनएल
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