27 अगस्त 2026
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जम्मू-कश्मीर FDA का बड़ा फैसला: स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर पूर्ण प्रतिबंध

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जम्मू-कश्मीर FDA का बड़ा फैसला: स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर पूर्ण प्रतिबंध

सारांश

जम्मू-कश्मीर FDA ने स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया — यह केवल एक सर्कुलर नहीं, बल्कि बच्चों की थाली बदलने की कोशिश है। खाद्य सुरक्षा विनियम 2020 के तहत स्कूल प्रबंधन से लेकर कैंटीन संचालकों तक सभी की जवाबदेही तय की गई है।

मुख्य बातें

जम्मू-कश्मीर FDA ने 27 अगस्त 2026 को सभी स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।
प्रतिबंध स्कूल परिसर के अंदर और बाहर दोनों पर लागू; संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, अतिरिक्त चीनी व उच्च सोडियम वाले उत्पाद वर्जित।
खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम 2020 के तहत अनुपालन अनिवार्य।
स्कूल कैंटीन संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य।
स्कूलों को स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत नियुक्त करने और सभी छात्रों को निःशुल्क सुरक्षित पेयजल देने का निर्देश।
प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंधन पर भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी।

जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 27 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्कूल परिसर के भीतर और स्कूल गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर तक के क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन का हिस्सा है।

मुख्य घटनाक्रम

FDA ने विद्यालय शिक्षा विभाग के निदेशकों को भेजे एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पोषण से भरपूर भोजन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस पत्र के माध्यम से सभी स्कूल प्रमुखों और संस्थान प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा नियमों के कड़े अनुपालन का निर्देश दिया गया है।

यह ऐसे समय में आया है जब बच्चों में मोटापा, मधुमेह और अन्य जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, और स्कूल परिसरों के आसपास जंक फूड की बिक्री को इसका एक प्रमुख कारण माना जाता रहा है।

किन खाद्य पदार्थों पर रोक

विनियमों के अनुसार, संतृप्त वसा (Saturated Fat), ट्रांस वसा (Trans Fat), अतिरिक्त चीनी या उच्च सोडियम वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को स्कूल परिसर के अंदर बेचा, परोसा या विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा। 50 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में ऐसे उत्पादों की बिक्री, विपणन और प्रचार भी वर्जित है।

गौरतलब है कि यह प्रतिबंध केवल बाहरी विक्रेताओं तक सीमित नहीं है — स्कूल परिसर के भीतर कैंटीन या खाद्य सेवाएं संचालित करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

स्कूलों की जिम्मेदारियाँ

प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों सहित स्कूल प्रबंधन को खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने और छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्वच्छता की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड लगाना और जहाँ लागू हो, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करना भी अनिवार्य किया गया है।

स्कूलों को बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करने के लिए भोजन का समय निर्धारित करना होगा और सभी छात्रों को निःशुल्क सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा।

स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत की व्यवस्था

FDA ने सुझाव दिया है कि स्कूल एक स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत नियुक्त कर सकते हैं अथवा एक स्वास्थ्य एवं कल्याण टीम का गठन कर सकते हैं, जो स्कूल परिसर में सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए नोडल तंत्र के रूप में कार्य करे। यह प्रावधान नियमों के अनुपालन को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

आगे क्या होगा

FDA ने विद्यालय शिक्षा विभाग और सभी स्कूल अधिकारियों से जम्मू-कश्मीर भर में इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए किस प्रकार का प्रवर्तन तंत्र खड़ा करता है, क्योंकि बिना प्रभावी निगरानी के ऐसे आदेश केवल कागज़ों तक सीमित रह जाते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली चुनौती क्रियान्वयन की है — देश के कई राज्यों में इसी तरह के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं, जो प्रवर्तन तंत्र के अभाव में कागज़ों तक सिमट गए। 50 मीटर के दायरे की निगरानी के लिए ज़िला स्तर पर नियमित जाँच दल और उल्लंघन पर स्पष्ट दंड प्रावधान के बिना यह आदेश प्रतीकात्मक बनकर रह सकता है। गौरतलब है कि भारत में बच्चों में मोटापे की दर तेज़ी से बढ़ रही है और स्कूल के आसपास के खाद्य वातावरण को इसका एक प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि FDA इस आदेश के साथ एक पारदर्शी निगरानी और शिकायत तंत्र भी स्थापित करे।
RashtraPress
27 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू-कश्मीर में स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध क्या है?
जम्मू-कश्मीर FDA ने 27 अगस्त 2026 को आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों के परिसर के अंदर और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री, विपणन और विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 के तहत जारी किया गया है।
इस प्रतिबंध के तहत कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित हैं?
संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, अतिरिक्त चीनी या उच्च सोडियम वाले सभी खाद्य पदार्थ स्कूल परिसर और 50 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित हैं। इनमें अधिकांश पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स, मीठे पेय और तले हुए फास्ट फूड शामिल हैं।
स्कूल कैंटीन संचालकों के लिए क्या नियम हैं?
स्कूल परिसर में खाद्य सेवाएं चलाने वाले सभी संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना अनिवार्य है। उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड भी लगाना होगा और निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा।
इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी किस पर है?
प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों सहित स्कूल प्रबंधन को खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने और भोजन की गुणवत्ता व स्वच्छता की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। FDA ने विद्यालय शिक्षा विभाग से भी जम्मू-कश्मीर भर में कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत की भूमिका क्या होगी?
FDA के निर्देशानुसार, स्कूल एक स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत नियुक्त कर सकते हैं या एक टीम बना सकते हैं जो स्कूल में सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता की निगरानी नोडल तंत्र के रूप में करे। यह व्यवस्था नियमों के संस्थागत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है।
राष्ट्र प्रेस
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