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कंबोडिया ने ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए सख्त कानून को दी मंजूरी

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कंबोडिया ने ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए सख्त कानून को दी मंजूरी

सारांश

कंबोडिया की सरकार ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी दी है, जो अपराधियों को कड़ी सजा देगा। जानिए इस नए कानून की खास बातें और इसके प्रभावी उपाय।

मुख्य बातें

ऑनलाइन ठगी के खिलाफ सख्त कानून सरगनों को ५ से ३० वर्षों की सजा ३०,००० से अधिक ठग देश से निकाले गए अप्रैल तक ठगी केंद्रों का समापन कंबोडिया की अंतरराष्ट्रीय छवि को बहाल करना

नोम पेन्ह, १३ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कंबोडिया सरकार ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए एक नए बिल को स्वीकृति दी है, जो प्रमुख अपराधियों को कड़ी सजा देगा। इस कानून के अंतर्गत घोटालों के सरगनाओं को सख्त दंड दिया जाएगा।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, सूचना मंत्री नेथ फियाक्ट्रा ने कहा, "यह कानून कंबोडिया में ऑनलाइन ठगी से लड़ने, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और यह दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है कि कंबोडिया में अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है।"

मंत्री फियाक्ट्रा ने कहा कि यह बिल कंबोडिया में ऑनलाइन ठगी को रोकने और समाप्त करने में मददगार होगा।

मसौदे के अनुसार, ऑनलाइन ठगी के केंद्रों के प्रमुखों को ५ से १० वर्षों की जेल और लगभग २.५ लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। अगर उनके कार्यों में हिंसा, यातना, अवैध हिरासत, मानव तस्करी या जबरन श्रम शामिल है, तो उन्हें १० से २० वर्षों की सजा और लगभग ५ लाख डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि उनकी गतिविधियों के कारण किसी की मृत्यु होती है, तो ऑनलाइन ठगी के मालिकों को १५ से ३० वर्षों या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मसौदा कानून के अनुसार, ऑनलाइन ठगों को २ से ५ वर्षों की जेल और लगभग १.२५ लाख डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह मसौदा बिल नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया जाएगा और इसके बाद सीनेट द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। अंत में, इसे कानून के रूप में लागू करने के लिए राजा नोरोडोम सिहामोनी के पास भेजा जाएगा।

दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने साइबर ठगी के नेटवर्क पर अभूतपूर्व कार्रवाई शुरू की है ताकि सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किंगडम की छवि को बहाल किया जा सके। अधिकारियों ने अप्रैल तक ऑनलाइन ठगी केंद्रों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।

आंतरिक मंत्री सार सोखा के अनुसार, कंबोडिया ने ३०,००० से अधिक संदिग्ध विदेशी ठगों को देश से बाहर निकाला है, जबकि २,१०,००० से अधिक लोग स्वयं कंबोडिया छोड़ चुके हैं, जब से ऑनलाइन ठगी के खिलाफ कार्रवाई पिछले साल जून में तेज हो गई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास भी स्थापित करेगा।
RashtraPress
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कंबोडिया का नया बिल कब पारित हुआ?
नया बिल शुक्रवार, १३ मार्च को कंबोडिया की कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया।
इस बिल के अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है?
बिल के अनुसार ऑनलाइन ठगी के सरगनों को ५ से ३० वर्षों की जेल हो सकती है।
कंबोडिया में ऑनलाइन ठगी के खिलाफ और क्या कदम उठाए गए हैं?
कंबोडिया ने ३०,००० से अधिक संदिग्ध ठगों को देश से निकाला है और ऑनलाइन ठगी केंद्रों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
कंबोडिया का यह कानून कब लागू होगा?
यह कानून नेशनल असेंबली और सीनेट द्वारा पारित होने के बाद राजा के पास भेजा जाएगा।
क्या यह कानून कंबोडिया में सुरक्षा को प्रभावित करेगा?
हां, यह कानून कंबोडिया में समाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करेगा।
राष्ट्र प्रेस
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