30 सितंबर 2026
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एच-1बी वीजा अमेरिका में होगा रिन्यू, भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने पेश किया तीन-बिल पैकेज

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एच-1बी वीजा अमेरिका में होगा रिन्यू, भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने पेश किया तीन-बिल पैकेज

सारांश

भारतीय-अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय तीन-बिल पैकेज एच-1बी समेत कई वीजा श्रेणियों के लाखों कामगारों को अमेरिका में ही वीजा रिन्यू कराने की सुविधा दे सकता है — अपॉइंटमेंट बैकलॉग, विदेश में फंसने और परिवार से बिछड़ने की पुरानी समस्याओं का जवाब।

मुख्य बातें

सुहास सुब्रमण्यम और राजा कृष्णमूर्ति ने 30 सितंबर 2026 को अमेरिकी संसद में तीन-बिल पैकेज पेश किया।
'डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल मॉडर्नाइजेशन एक्ट' के तहत एच-1बी, एल, ओ, पी सहित कई वीजा श्रेणियों का रिन्यूअल अमेरिका के भीतर हो सकेगा।
यह बिल 2024 के पायलट कार्यक्रम का विस्तार है, जिसे पहले सीमित एच-1बी धारकों के लिए लागू किया गया था।
'रिड्यूसिंग वीजा डिलेज एक्ट' स्टेट डिपार्टमेंट को दूतावासों में स्टाफिंग और देरी की समीक्षा करने के लिए बाध्य करेगा।
'स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट' विदेशों में संकट में फंसे अमेरिकियों के परिजनों से बेहतर संचार सुनिश्चित करेगा।
बिल में रिपब्लिकन डॉन बेकन का भी समर्थन है, जो इसे द्विदलीय पहल बनाता है।

अमेरिकी संसद में भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि सुहास सुब्रमण्यम और राजा कृष्णमूर्ति ने 30 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण तीन-बिल पैकेज पेश किया, जिसके तहत एच-1बी सहित कई श्रेणियों के विदेशी कामगारों को अमेरिका के भीतर ही अपना वीजा रिन्यू कराने की सुविधा मिल सकेगी। यह प्रस्ताव उन लाखों कुशल पेशेवरों के लिए राहत की खबर है, जिन्हें वीजा स्टैम्प नवीनीकरण के लिए अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है।

मुख्य घटनाक्रम

डेमोक्रेट सांसद सुहास सुब्रमण्यम, जो वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इस पैकेज की घोषणा की। उनके साथ राजा कृष्णमूर्ति और रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव डॉन बेकन इसे आगे बढ़ा रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव जोनाथन जैक्सन और डेबरा रॉस इसके सह-प्रायोजक हैं। यह एक द्विदलीय प्रयास है, जो इमिग्रेशन जैसे विवादास्पद मुद्दे पर अमेरिकी राजनीति में दुर्लभ आम सहमति को दर्शाता है।

तीन बिलों में क्या है

पहला बिल, 'डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल मॉडर्नाइजेशन एक्ट', 2024 के उस पायलट कार्यक्रम का विस्तार करेगा जिसके तहत कुछ एच-1बी धारकों को अमेरिका के भीतर वीजा स्टैम्प रिन्यू करने की सीमित अनुमति दी गई थी। यह बिल एच-1बी, एच-1बी1, ई, आई, एल, ओ और पी वीजा श्रेणियों को कवर करेगा — यानी कुशल पेशेवर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंदर स्थानांतरित होने वाले अधिकारी, निवेशक, पत्रकार, एथलीट, मनोरंजनकर्ता और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति।

दूसरा बिल, 'रिड्यूसिंग वीजा डिलेज एक्ट', स्टेट डिपार्टमेंट से यह समीक्षा करने को कहेगा कि अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट की देरी कम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं। इसके तहत ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू वीजा-वेटिंग नीतियों की भी समीक्षा होगी और आवेदकों को प्रतीक्षा अवधि की स्पष्ट जानकारी देने का प्रावधान होगा।

तीसरा बिल, 'स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट', विदेशों में संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं में फंसे अमेरिकियों की सहायता से जुड़ा है। इसके तहत स्टेट डिपार्टमेंट को हर आपातकालीन निकासी के बाद अपनी योजनाओं को अपडेट करना होगा और प्रभावित अमेरिकियों के करीबी परिजनों से नियमित संपर्क बनाए रखना होगा।

आम जनता पर असर

वर्तमान व्यवस्था के तहत वीजा धारकों को नया वीजा स्टैम्प लेने के लिए किसी तीसरे देश में अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मिलने में कई महीनों की देरी के कारण कामगार अपनी नौकरी और परिवार से दूर विदेश में फंसे रह सकते हैं। घरेलू रिन्यूअल की सुविधा से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

कृष्णमूर्ति ने कहा, 'जो लोग पहले से ही कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए देश छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून 'गैर-जरूरी कागजी कार्यवाही को कम करेगा, वर्कर और एम्प्लॉयर को ज़्यादा भरोसा देगा।'

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में वीजा अपॉइंटमेंट बैकलॉग और इमिग्रेशन प्रक्रिया की जटिलताओं को लेकर भारतीय समुदाय में व्यापक असंतोष है। गौरतलब है कि 2024 के पायलट कार्यक्रम ने घरेलू रिन्यूअल की अवधारणा को सीमित रूप में परखा था, और यह बिल उसी आधार पर बनाया गया है।

सुब्रमण्यम ने यह भी संदर्भ दिया कि उनके क्षेत्र के लोगों ने ईरान युद्ध की शुरुआत में मिडिल ईस्ट से निकलने की कोशिश के दौरान सूचना की भारी कमी का सामना किया था। नेपाल में अगस्त में आई बाढ़ के बाद भी परिवारों ने बेहतर संचार की मांग उठाई थी।

क्या होगा आगे

तीनों बिल अभी प्रस्तावित हैं और इन्हें अमेरिकी संसद की दोनों सदनों से पारित होना होगा। द्विदलीय समर्थन इनके आगे बढ़ने की संभावना को मजबूत करता है, हालाँकि अमेरिका में व्यापक इमिग्रेशन बहस के बीच इनकी राह आसान नहीं होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा अमेरिकी कांग्रेस के व्यापक राजनीतिक माहौल में है — जहाँ इमिग्रेशन पर बहस तेज़ी से ध्रुवीकृत हो चुकी है। घरेलू रिन्यूअल की अवधारणा 2024 के पायलट में सफल रही थी, फिर भी उसे स्थायी नीति नहीं बनाया गया — यह सवाल उठाता है कि क्या इस बार राजनीतिक इच्छाशक्ति अलग होगी। इसके अलावा, बिल उन लाखों भारतीय मूल के पेशेवरों की मूल समस्या — ग्रीन कार्ड बैकलॉग — को नहीं छूता, जो दशकों की प्रतीक्षा में फंसे हैं। वीजा रिन्यूअल को सुगम बनाना एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह व्यापक संरचनात्मक सुधार का विकल्प नहीं बन सकता।
RashtraPress
30 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एच-1बी वीजा का अमेरिका में घरेलू रिन्यूअल क्या होता है?
घरेलू रिन्यूअल का अर्थ है कि एच-1बी वीजा धारक अपना वीजा स्टैम्प नवीनीकरण अमेरिका के भीतर ही करा सकेंगे, बिना किसी तीसरे देश के अमेरिकी दूतावास जाए। वर्तमान में रिन्यूअल के लिए अनिवार्य रूप से विदेश जाना पड़ता है, जिससे देरी और नौकरी का जोखिम पैदा होता है।
किन-किन वीजा श्रेणियों को इस बिल का फायदा मिलेगा?
'डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल मॉडर्नाइजेशन एक्ट' के तहत एच-1बी, एच-1बी1, ई, आई, एल, ओ और पी वीजा श्रेणियाँ शामिल हैं। इनमें कुशल पेशेवर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी, निवेशक, पत्रकार, एथलीट और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति आते हैं।
यह बिल किसने पेश किया और इसे किनका समर्थन है?
यह तीन-बिल पैकेज वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने पेश किया। राजा कृष्णमूर्ति और रिपब्लिकन डॉन बेकन इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि जोनाथन जैक्सन और डेबरा रॉस सह-प्रायोजक हैं।
क्या ऐसा पहले भी हो चुका है?
2024 में एक पायलट कार्यक्रम के तहत सीमित संख्या में एच-1बी धारकों को अमेरिका के भीतर वीजा स्टैम्प रिन्यू करने की अनुमति दी गई थी। प्रस्तावित बिल उसी पायलट का विस्तार है और इसे अधिक श्रेणियों तथा स्थायी नीति के रूप में लागू करना चाहता है।
वीजा देरी कम करने के लिए इस पैकेज में और क्या है?
'रिड्यूसिंग वीजा डिलेज एक्ट' स्टेट डिपार्टमेंट को यह जाँचने के लिए बाध्य करेगा कि दूतावासों में देरी कम करने के लिए पर्याप्त स्टाफ है या नहीं। साथ ही आवेदकों को प्रतीक्षा अवधि की स्पष्ट जानकारी देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
राष्ट्र प्रेस
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