19 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

ट्रंप के $1.8 अरब 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' पर कोर्ट की रोक, डेमोक्रेट्स ने 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' पेश किया

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
ट्रंप के $1.8 अरब 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' पर कोर्ट की रोक, डेमोक्रेट्स ने 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' पेश किया

सारांश

ट्रंप के 1.8 अरब डॉलर के 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' पर संघीय अदालत ने रोक लगा दी है और न्याय विभाग ने आदेश मानने की बात कही है। सीनेट में डेमोक्रेट्स ने इसे स्थायी रूप से खत्म करने के लिए 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' पेश किया — 12 जून की सुनवाई अहम होगी।

मुख्य बातें

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियोनी ब्रिंकमा ने 2 जून को ट्रंप के 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' पर अस्थायी रोक लगाई।
न्याय विभाग ने असहमति जताते हुए भी अदालत के आदेश का पालन करने की बात कही।
सीनेट में एलिसा स्लॉटकिन, एडम शिफ और मार्क केली ने 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' पेश किया।
विधेयक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 1.8 अरब डॉलर का फंड राष्ट्रपति के सहयोगियों या 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हमले में शामिल लोगों को न मिले।
सीनेट न्याय समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने इंस्पेक्टर जनरल से फंड की तत्काल जाँच की माँग की।
अगली अदालती सुनवाई 12 जून को निर्धारित है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार, 2 जून को स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' को फ्रीज करने वाले संघीय अदालत के आदेश का पालन करेगा, भले ही विभाग इस फैसले से असहमत हो। इसी बीच, सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने इस 1.8 अरब डॉलर की योजना को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक नया विधेयक पेश कर दिया है।

अदालत का आदेश और न्याय विभाग का रुख

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियोनी ब्रिंकमा ने अस्थायी रूप से सरकार को इस फंड से जुड़ी किसी भी आगे की कार्रवाई से रोक दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, सरकार 12 जून को होने वाली सुनवाई तक इस फंड में पैसे स्थानांतरित नहीं कर सकती, न ही दावों पर विचार कर सकती है और न ही किसी को भुगतान कर सकती है।

न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक बयान में कहा, 'न्याय विभाग इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है जो कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूर्वी वर्जीनिया शाखा के जज ने दिया है, लेकिन विभाग अदालत के आदेश का पालन करेगा।' विभाग ने यह भी कहा कि यह फंड उन लोगों को मुआवजा देने के लिए बनाया गया था जिन्हें 'गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया या निशाना बनाया गया', चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों।

'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' — डेमोक्रेट्स का विधायी कदम

सीनेट में डेमोक्रेटिक सांसदों एलिसा स्लॉटकिन (मिशिगन), एडम शिफ (कैलिफोर्निया) और मार्क केली (एरिजोना) ने मिलकर 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' नामक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का मकसद इस फंड को पूरी तरह समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं का पैसा राष्ट्रपति, उनके सहयोगियों, दोषी अपराधियों या 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हमले में शामिल लोगों को भुगतान के लिए न किया जाए।

स्लॉटकिन ने आरोप लगाया, 'ट्रंप ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है — चाहे वो उनके परिवार की क्रिप्टोकरेंसी हो, स्टॉक ट्रेडिंग में अंदरूनी फायदा हो या माफी बेचने जैसी बातें हों।' उन्होंने इस 1.7 अरब डॉलर के फंड को 'सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल' बताया।

शिफ ने इसे 'अब तक की सबसे खुली भ्रष्ट योजनाओं में से एक' करार दिया और कहा कि इस फंड से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। केली ने तर्क दिया कि 'जब आम अमेरिकी लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब ट्रंप अपने दोस्तों और सहयोगियों को सरकारी पैसे से फायदा देना चाहते हैं।'

संसदीय जाँच की माँग

सोमवार को ही सीनेट न्याय समिति के डेमोक्रेट सदस्य एलेक्स पडिला और अन्य सांसदों ने न्याय विभाग के इंस्पेक्टर जनरल से इस 'स्लश फंड' की तत्काल जाँच करने की माँग की। उन्होंने इसे 'ऐसा भ्रष्टाचार और दुरुपयोग जो पहले कभी नहीं देखा गया' बताया और पारदर्शिता तथा नियमों पर गंभीर सवाल उठाए।

इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि न्याय विभाग के सेटलमेंट फंड पर नई पाबंदियाँ लगाई जाएँ, ताकि किसी मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की ओर से दायर मामलों से जुड़े किसी भी समझौते या भुगतान को रोका जा सके।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद पिछले महीने न्याय विभाग द्वारा घोषित एक निपटान से जुड़ा है, जो ट्रंप की ओर से इंटर्नल रेवेन्यू सर्विस (IRS) के खिलाफ दायर मुकदमे के सिलसिले में किया गया था। प्रशासन का दावा था कि इस फंड का उद्देश्य उन लोगों को मुआवजा देना है जिन्हें सरकारी कार्रवाई के चलते गलत तरीके से निशाना बनाया गया। आलोचकों का कहना है कि इस फंड की संरचना में पारदर्शिता का अभाव है और इसके लाभार्थियों का चुनाव राजनीतिक आधार पर हो सकता है।

12 जून को होने वाली अदालती सुनवाई और 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' की विधायी प्रगति यह तय करेगी कि यह विवादित फंड अपने मौजूदा स्वरूप में जीवित रह सकता है या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन लाभार्थियों के चयन की कोई स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था न होना इसे संदिग्ध बनाता है। डेमोक्रेट्स का विधायी कदम प्रतीकात्मक अधिक और व्यावहारिक कम है, क्योंकि सीनेट में बहुमत के बिना यह विधेयक पारित होना कठिन है। असली परीक्षा 12 जून की अदालती सुनवाई होगी — यदि रोक स्थायी हुई, तो यह कार्यपालिका की शक्तियों पर न्यायपालिका की निगरानी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी।
RashtraPress
19 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रंप का 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' क्या है?
यह न्याय विभाग द्वारा स्थापित एक 1.8 अरब डॉलर का फंड है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को मुआवजा देना बताया गया है जिन्हें सरकारी कार्रवाई के चलते गलत तरीके से निशाना बनाया गया। यह फंड IRS के खिलाफ ट्रंप की ओर से दायर मुकदमे के निपटान से जुड़ा है।
अदालत ने इस फंड पर रोक क्यों लगाई?
अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियोनी ब्रिंकमा ने 2 जून को अस्थायी रोक लगाई और सरकार को 12 जून की सुनवाई तक फंड में पैसे ट्रांसफर करने, दावों पर विचार करने या किसी को भुगतान करने से मना किया। अदालत ने फंड की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल उठाए हैं।
'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' क्या है और इसे किसने पेश किया?
यह सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों एलिसा स्लॉटकिन, एडम शिफ और मार्क केली द्वारा पेश किया गया विधेयक है। इसका मकसद इस फंड को स्थायी रूप से समाप्त करना और न्याय विभाग के सेटलमेंट फंड पर नई पाबंदियाँ लगाना है।
डेमोक्रेट्स इस फंड का विरोध क्यों कर रहे हैं?
डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि इस फंड का इस्तेमाल राष्ट्रपति के राजनीतिक सहयोगियों, दोषी अपराधियों और 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हमले में शामिल लोगों को करदाताओं के पैसे से फायदा पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने इसकी पारदर्शिता और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
इस मामले में आगे क्या होगा?
12 जून को संघीय अदालत में अगली सुनवाई होगी, जो यह तय करेगी कि रोक जारी रहेगी या नहीं। साथ ही, 'ड्रेन द स्लश फंड एक्ट' की विधायी प्रगति और इंस्पेक्टर जनरल की संभावित जाँच भी इस विवाद की दिशा तय करेगी।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 2 महीने पहले
    ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला: ग्लोबल हेल्थ फंडिंग में अरबों की कटौती, 90 लाख महिलाओं को नहीं मिलेंगी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं
  4. 7 महीने पहले
  5. 8 महीने पहले
  6. 9 महीने पहले
  7. 10 महीने पहले
  8. 10 महीने पहले