14 जुलाई 2026
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अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट रीशेयर करने पर BJP सांसद निशिकांत दुबे को BNS के तहत मानहानि नोटिस

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अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट रीशेयर करने पर BJP सांसद निशिकांत दुबे को BNS के तहत मानहानि नोटिस

सारांश

BJP सांसद निशिकांत दुबे द्वारा अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रीशेयर करने पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने BNS के तहत मानहानि नोटिस भेजा। दुबे ने कथित तौर पर व्यक्तिगत माफी माँगी, लेकिन एक्स पर SP कार्यकर्ताओं को 'चापलूस' बताने का विवाद जारी रहा।

मुख्य बातें

समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने BJP सांसद निशिकांत दुबे को BNS के तहत मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा।
विवाद की शुरुआत बालासुब्रमण्यम नामक व्यक्ति द्वारा एक्स पर अखिलेश यादव के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक पोस्ट से हुई, जिसे दुबे ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रीपोस्ट किया।
पाल का दावा है कि दुबे ने व्यक्तिगत रूप से माफी माँगी, लेकिन एक्स पर SP कार्यकर्ताओं को 'चापलूस' बताना जारी रखा।
पाल ने इस मामले को व्यक्तिगत सम्मान के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गरिमा से जुड़ा बताया।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर अदालत में मुकदमा दायर करने की संभावना।

समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बालासुब्रमण्यम नामक एक व्यक्ति ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री साझा की, जिसे बाद में निशिकांत दुबे ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रीपोस्ट किया।

विवाद की पृष्ठभूमि

अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल के अनुसार, बालासुब्रमण्यम द्वारा एक्स पर साझा की गई सामग्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध अपमानजनक थी। इस पोस्ट को BJP सांसद निशिकांत दुबे ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी जोड़कर रीपोस्ट किया। पाल का कहना है कि किसी राजनीतिक दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध इस प्रकार की अपमानजनक सामग्री प्रसारित करना BNS के मानहानि संबंधी प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।

नोटिस का आधार और कानूनी तर्क

पाल ने स्पष्ट किया कि वे समाजवादी अधिवक्ता सभा में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं और संगठन के सदस्य के रूप में यह नोटिस भेजना उनका कानूनी अधिकार है। उनका तर्क है कि BNS के तहत किसी व्यक्ति या संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'कानून सभी के लिए समान है — यदि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी उपाय अपनाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।'

माफी और फिर विवाद

पाल का दावा है कि सांसद निशिकांत दुबे ने बाद में उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी माँगी। हालाँकि, इसके बावजूद दुबे ने एक्स पर समाजवादी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर 'चापलूस' बताया और समाजवादी विचारधारा को अफवाह फैलाने वाली विचारधारा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। पाल ने यह भी आरोप लगाया कि दुबे ने उनकी पहचान — विशेष रूप से एक अधिवक्ता के रूप में उनकी गरिमा — पर भी टिप्पणी की, जिसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से औपचारिक मानहानि नोटिस भेजा।

व्यापक राजनीतिक संदर्भ

पाल ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे स्वयं और अखिलेश यादव — तीनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनके अनुसार, अखिलेश यादव का राजनीतिक संघर्ष भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए है। उन्होंने इस मामले को केवल व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं, बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया।

आगे क्या होगा

यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है। यदि निशिकांत दुबे नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो अधिवक्ता पाल अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करने की संभावना से इनकार नहीं करते। यह घटना सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियों और उनकी कानूनी सीमाओं को लेकर चल रही व्यापक बहस में एक नया अध्याय जोड़ती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि उसके कानूनी निहितार्थों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निशिकांत दुबे को मानहानि नोटिस क्यों भेजा गया?
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अखिलेश यादव के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक पोस्ट को व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रीपोस्ट किया, जिसे समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने BNS के तहत मानहानि माना और कानूनी नोटिस भेजा।
यह विवाद कैसे शुरू हुआ?
विवाद की शुरुआत बालासुब्रमण्यम नामक व्यक्ति द्वारा एक्स पर अखिलेश यादव के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से हुई। इसके बाद निशिकांत दुबे ने उसी पोस्ट को व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रीपोस्ट किया, जिससे विवाद और गहरा हो गया।
BNS के तहत मानहानि का क्या प्रावधान है?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संगठन की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुँचाना मानहानि की श्रेणी में आता है। कृष्ण कन्हैया पाल के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध अपमानजनक सामग्री प्रसारित करना इसी दायरे में आता है।
क्या निशिकांत दुबे ने माफी माँगी?
कृष्ण कन्हैया पाल का दावा है कि निशिकांत दुबे ने व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी माँगी। हालाँकि, पाल के अनुसार दुबे ने एक्स पर SP कार्यकर्ताओं को 'चापलूस' बताना और समाजवादी विचारधारा को अफवाह फैलाने वाली विचारधारा बताने का प्रयास जारी रखा।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
यदि निशिकांत दुबे मानहानि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियों की कानूनी जवाबदेही को लेकर एक मिसाल बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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